राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2023:- नमस्कार दोस्तों ! जैसे की आपको पता है की हम आपके लिए जो भी सरकार द्वारा चलाई गयी योजनाएं होती है वो लेकर आते है उसी प्रकार आज हम आपके लिए राजस्थान सरकार की तरफ से चलाई गयी राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर आये है जिसमे राजस्थान के निशक्त गरीब और बेसहारा महिलाओं के लिए जो भी पेंशन योजनाएँ चलाई गयी है वो लेकर आये है |
इस लेख में आपको राजस्थान में जो भी सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन योजना चलाई गयी है उनकी सम्पूर्ण जानकारी इस पोस्ट में बताने जा रहे है की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कोंन कोंन सी पेंशन योजनायें शामिल की गई है. पेंशन योजना की पात्रता क्या क्या है, आवेदन कैसे करना है.
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राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है ?
दोस्तों जैसा की आपको पता है की हमारे समाज में निराश्रित वृद्ध महिला-पुरुष,विधवा महिलाऐं,परित्याग्या,और विकलांग जन इन सब में जिनकी भी आर्थिक स्थिति कमजोर है उन सबके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पेंशन की योजना बनाई है और इन सबको इनकी स्थिति के आधार पर पेंशन दी जाएगी जिससे की इन सबको भी समाज में सुरक्षित महसूस हो सके और इनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके |
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Rajasthan Social Security Pension Yojana 2023
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिकता विभाग द्वारा शुरू की गई है. भारत के अनुछेद 41 द्वारा सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है की वे अपने राज्य के बेसहारा, वृद्धजनो, विकलांग तथा अभावग्रस्त नागरिको के लिए अपनी आर्थिक स्थिति और क्षमता के अनुसार सरकारी सहायता उपलब्ध कराये. राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को रास्ट्रीय सामाजिक सहायता (NSP) के तहत प्रारम्भ किया गया है.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राज्य के सभी वृद्धजनो, असहाय लोगो को, विधवा महिलाओ और विकलांग जनों को सरकार की और से पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा. Rajasthan Social Security Pension Scheme के तहत राज्य के लोगो को उनकी जाति और वर्ग के आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अनुसार पेंशन धनराशि राज्य सरकार द्वारा पेंशनधारियों के बैंक खातो में ट्रान्सफर की जाती है.
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राजस्थान सुरक्षा सामाजिक पेंशन योजना अंतर्गत निम्नलिखित पेंशन योजनाये आती है.
वृद्धजन पेंशन योजना (Old Age Pension Scheme)
वृद्धजन पेंशन योजना:- इस योजना के तहत राज्य की महिलाये जिनकी आयु 55 वर्ष तथा पुरुष जिनकी आयु 58 वर्ष या उससे अधिक हो तथा जिनकी वार्षिक आय 48000 रूपये से अधिक न हो, उनको राज्य सरकार द्वारा 750 रूपये प्रति माह पेंशन राशी के रूप में सीधे उनके बैंक खाते में ट्रान्सफर किये जाते है. और जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है उन्हें सरकर द्वारा 1000 रूपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिये जाते है.
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मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना (Widow Pension Yojana)
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत राज्य की निराश्रित विधवा, तलाकशुदा, और परित्यक्ता महिलाओ को शामिल किया गया है. इस योजना के अंतर्गत महिलाओ की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए | मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन में जिन महिलाओ की आयु 18 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से कम को सरकार द्वारा प्रतिमाह 500 रुपयों की पेंशन राशी दी जाती है और जिन महिलाओ की उम्र 55 से अधिक और 60 वर्ष से कम को सरकार 750 रूपये प्रतिमाह पेंशन राशी देती है. और जिन महिलाओ की उम्र 60 से अधिक और 75 वर्ष से कम है उन्हें प्रतिमाह 1000 रूपये की पेंशन प्राप्त होती है. तथा जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है उन्हें सरकार द्वारा 1500 रूपये प्रतिमाह पेंशन कर रूप में प्राप्त होते है.
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मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना (Viklang Pension Yojna)
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना:- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना:- इस योजना के तहत राज्य के वे विशेष लोग जो जन्म से या जन्म के बाद 40% या उससे अधिक निशक्त/विकलांग है, तथा वे लोग जिनकी लम्बाई 3 फिट 6 इंच से कम है. और इस योजना में उन लोगो को भी शामिल किया जाता है जो हिजड़ापन से ग्रसित है उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा.
इस योजना में राज्य की महिला जिनकी आयु 55 वर्ष से कम और पुरुष जिनकी आयु 58 वर्ष से कम है उन्हें 500 रूपये प्रतिमाह और जिनकी आयु 60 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक है उन्हें 1000 प्रतिमाह पेंशन राशी दी जाती है, तथा जिन लाभार्थियों की आयु 75 वर्ष से अधिक है उन्हें 1250 रूपये की पेंशन राशी दी जाती है. और कुष्ट रोग से मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को प्रतिमाह 1500 रूपये की पेंशन राशी दी जाती है.
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लघु और सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना (Farmer Pension Scheme)
लघु और सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना:- इस योजना में राज्य के लघु और सीमांत कृषक को राज्य सरकार द्वारा पेंशन राशी देती है. इस योजना के तहत जिन कृषको की आयु 75 से कम है उन्हें प्रतिमाह 750 रूपये तथा जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है उन्हें सरकार द्वारा 1000 रूपये की राशी पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है.
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राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से किसको क्या और कितनी पेंशन मिलेगी ?
- विधवा और तलाकसुधा महिलाओं को इस योजना से जोड़ा गया है इसमें इन महिलओं को जिनकी आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के मध्य है इनको 750 रूपये प्रति महिना दिया जायेगा |
- निराश्रित और वृद्धजन के लिए इस योजना में जिनकी आयु जिसमे महलों की आयु 55 वर्ष से 75 तक और पुरुषो को 58 से 75 वर्ष के मध्य 750 रूपये प्रत्येक महीने दिया जायेगा |
- राजस्थान के जो विकलांग जन है जिनकी विकलांगता 40% से अधिक है उनको 750 रुपये हर महीने दिया जाता है जिनकी आयु 6 वर्ष से 75 तक हो |
- दोस्तों अब आपको बता दे की जो भी इनसब योजना का लाभ ले रहे है और जो भी गरीब परिवार के वृद्धजन है जिनकी आयु 75 वर्ष और उससे अधिक हो गयी है उनको 1000 प्रति महिना दिया जाता है |
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राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना के जरिये जो भी राजस्थान राज्य के निसहाय और गरीब लोग है जिनके आय का कोई भी साधन नही है और है भी तो बहुत कम है उन सबको आर्थिक रूप से सहायता करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जिससे की उनको समाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके और अपनी छोटी-छोटी जरुरतो के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े |
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राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ
- BPL परिवार के निशक्तजन को आर्थिक मदद करना
- पिछड़े हुए लोगो को समाज के स्तर से जोड़ना
- राजस्थान के लोगो को मदद करना
- इस योजना से राज्य में समग्र सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पात्रता
- आवेदन करने वाला राजस्थान का निवासी होना चाहिए
- आवेदन करने वाला BPL परिवार से हो या उसकी वार्षिक आय 48000 रूपये तक हो
- आवेदन करने वाली महिला हो सकती है जो विधवा हो या तलाक सुधा हो
- इस वृद्धजन पेंशन योजना में वृधो की आयु महिलाओ की 55 और पुरुषो की 58 वर्ष से अधिक हो
- इस योजना में आवेदन करने वालो की सरकारी या निजी नोकरी नही होनी चाहिए
- इस योजना में आवेदन करने वाला गरीबी रेखा से निचे जीवन जीने वाले को ही पत्र मन जाता है
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- परिचय पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक में खाता
- BPL कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- योग्यता प्रमाण पत्र
- पति की म्रत्यु का प्रमाण पत्र ( विधवा महिलाओ के लिए )
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
- दोस्तों इस योजना में आवेदन के लिए सबसे पहले आपको SSO आईडी की जरूरत होगी इसलिए सबसे पहले इसको बना ले.
- येदी आप को अपनी SSO आईडी नहीं बनानी आती है तो SSO आईडी बनाने के लिए यहा क्लिक करे.
- अब आप राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाए
- यहा पर अब आप अपनी SSO आईडी और Password डालकर तथा निचे दिख रहे केप्चा को भर के लॉग इन करना होगा.
- लॉग इन करने के बाद आप को सभी प्रकार की पेंशन योजना की लिस्ट दिखेगी, अब आप को सलेक्ट करना है की आप को कोंन सी पेंशन योजना के लिए आवेदन करना है.
- आप को जिस भी पेंशन योजना के लिए आवेदन करना है उस पर क्लिक करिये.
- अब आपके सामने इस पेंशन योजना का फॉर्म खुल जायेगा उसको सही से भरे
- अब आप उसको दुबारा जाँच ले की कहीं गलती तो नही की
- अगर फॉर्म आपने सही भर दिया हो तो उसको सबमिट कर देवें
- इस तरह आप अपना आवेदन कर सकते है और इस पेंशन योजना का लाभ ले सकते है |
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येदी आप खुद पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते तो आप अपने नजदीकी इ मित्र या (CSC) कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है.
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