हरियाणा विधवा पेंशन योजना 2023:- हलो दोस्तों ! जैसा की आपको पता है की हम आपके लिए हर बार नई योजना लेकर आते है आज हम आप के लिए हरियाणा विधवा पेंशन योजना की जानकारी लेकर आये.
इस योजना में विधवा महिलाओं के लिए जीवन निर्वाह में सहायता करने के लिए पेंशन दी जाती है जिसमे गरीब महिला को 1800 रूपये की पेंशन दी जाती है इस योजना में पहले यह राशी 1600 रूपये थी जो अब बढ़ाकर यह राशी 1800 रूपये की दी जाती है |
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हरियाणा विधवा पेंशन योजना क्या है ?
यह योजना उन महिलाओं के लिए है जो महिला बेसहारा हो चुकी है और जिन महिलाओं की कोई आय का साधन नही रहा है और जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हो उन महिलाओं के आर्थिक सहायता के लिए यह हरियाणा सरकार ने मदद के लिए विधवा पेंशन योजना शुरू कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1800 रूपये की प्रति महिना आर्थिक मदद करेगी जिससे की उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और अपना गुजारा कर सके |
याद रहे दोस्तों इस योजना का लाभ उन महिलाओं को नही मिल सकता जिनके पति की तो मृत्यु हो गयी हो परन्तु वह किसी सरकारी या निजी नोकरी के कार्य में काम करती हो यदि एसा है तो वह महिला इस योजना के लिए पात्र नही होगी |
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हरियाणा विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है ?
गरीब और निर्धन महिलाऐ जिनके पति की मृत्यु हो गयी हो और अब वो बेसहारा हो गयी हो जिनके जीवन में अब किसी प्रकार की आय अक साधन नही हो ऐसी महिलाओं के जीवन निर्वाह के लिए इस योजना को शुरू किया गया है|
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हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लाभ क्या है ?
- इस योजना से विधवा महिलाओं के आर्थिक सहायता मिलती है |
- इससे महिलाओं को 1800 रूपये तक की मदद की जाती है |
- इस योजना के लाभ से विधवा महिला को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नही पड़ती |
- इस योजना के लाभ से उक्त महिला को आत्मनिर्भर बनाने में काफी हद तक का लाभ मिलता है |
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हरियाणा विधवा पेंशन योजना की पात्रता
- महिला हरियाणा की निवासी होनी चाहिए
- महिला की आयु 18 से 60 साल के मध्य होनी चाहिए
- महिला के पति की मृत्यु हो गयी हो उसको इस योजना का लाभ मिलेगा |
- महिला की आय 2 लाख रूपये से अधिक नही होनी चाहिए |
- महिला के पति,पिता,लड़का-लड़की की सहायता न हो उसको ही लाभ मिलेगा |
- महिला मानसिक या शारीरिक रूप से निराश्रित हो गयी हो |
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हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए दस्तावेज
- महिला के पास हरियाणा का निवास प्रमाण-पत्र होना चाहिए
- महिला का आधार-कार्ड होना जरुरी है
- महिला का जन्म प्रमाण-पत्र होना जरुरी है
- महिला के पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र होना चाहिए
- महिला का हरियाणा ऑफ़ बोनाफाइड होना चाहिए
- महिला का आय प्रमाण-पत्र होना चाहिए
- महिला का बैंक में खाता होना चाहिए
- महिला की फ़ोटो
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हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
- सबसे पहले आप हरियाणा विधवा पेंशन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाए
- वहां पर आपको हरियाणा विधवा पेंशन के आवेदन का ओफसन मिलेगा उस पर क्लिक करे.
- उस पर क्लिक करने के बाद आप के सामने इस योजना का फॉर्म खुलेगा इस फॉर्म को पहले सही से पढ़े और उसमे पूछी गयी जानकारी सही से भरे
- पूरी जानकारी भरने के बाद उसको दुबारा पढ़ ले की आपने कोई जानकारी गलत तो नही भर दी
- अब आप उस फॉर्म को सबमिट कर दे
- सबमिट करने के बाद उस फॉर्म की हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख ले
- आप इस फॉर्म को अपने पास के किसी ई-सेवा केंद्र या अटल सेवा केंद्र से भी भरवा सकते है |
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