महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना आवेदन | Vidhwa Pension Yojana Form | विधवा पेंशन योजना महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन | Maharashtra Vidhwa Pension Scheme In Hindi
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना:- इस पेंसन योजना की शुरुआत महारास्ट्र सरकार द्वारा अपने राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गयी है जिसके अंतर्गत राज्य की विधवा महिलाओं को सरकार 1000 हजार रूपये की धनराशि इस योजना के द्वारा सीधे उनके खातो में भेजेगी क्योकि एक महिला के पति की मौत हो जाने के बाद उसका ध्यान रखने वाला इस संसार में कोई भी नहीं होता और उसके दैनिक जीवन की सभी आवश्यकता पूर्ती के लिए दूसरो पर आश्रित रहना पड़ता है या फिर लोगो के घर झाड़ू पोचा करके अपना जीवन यापन करना पड़ता जिसके बदले में भी उसे कोई ख़ास मेहनताना नहीं मिलता है |
इसीलिये सरकार ने अपने राज्य की बेबस विधवा महिला के हितो का ध्यान रखते हुए इस योजना का शुभ आरम्भ किया है इस योजना के आ जाने के बाद राज्य की वो महिलाये जिनके पति का अकस्मात ही निधन हो गया है वो इस योजना का लाभ लेने के लिए अब सरकार द्वारा जारी ऑनलाइन वेब पोर्टल आवेदन कर पाएंगी जिसकी सारी जानकारी हम आपको हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से दे रहे है.
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महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना की विशेषताए
इस योजना का लाभ विधवा महिला को तब तक दिया जाएगा जब तक उसकी संतान 25 वर्ष की आयु प्राप्त करके घर खर्च चलने लायक ना हो जाए लेकिन अगर विधवा महिला की पुत्री संतान पच्चीस साल की हो जाते है तो ये पेंसन जारी रहेगी और महिला को अपने घर खर्च के लिए हर महीने उसके म्रत्यु तक एक हजार रूपये राशन पाने के लिए सरकार देगी |
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महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता शर्ते
विधवा महिला महारास्ट्र राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए क्योकि बाहर से आकर महाराष्ट्र राज्य में बसने वाली विधवाओं को इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा |
विधवा महिला की आयु कम से कम 18 साल और अधिकतम 60 साल होनी चाहिए |
आवेदन करने वाली महिला के परिवार की आय दो लाख रूपये सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए व आवेदक महिला गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली होनी चाहिए |
आवेदन महिला के नाम पर कोई चार पहिया वाहन पंजीकृत नहीं होना चाहिए |
आवेदक विधवा महिला ने अपने पति की म्रत्यु के बाद दूसरा विवाह नहीं किया हो अन्यथा उसे इस योजना के लाभ का पात्र नहीं समझा जाएगा |
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज
आवेदन करने के लिए महिला के पास खुद का बैंक खाता होना अनिवार्य है क्योकि इस योजना की रकम सरकार डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजेगी |
इस योजना में आवेदन करने के लिए विधवा महिला को अपने पति की मौत का म्रत्यु प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा फ|
आवेदक महिला के पास आधार कार्ड होना चाहिए जो के उसके बैंक खाते से जुड़ा हुआ हो |
पारिवारिक आय प्रमाण पत्र,
आवेदक महिला का आयु प्रमाण पत्र,
मूल निवास प्रमाण पत्र,
जाति प्रमाण पत्र,
पहचान पत्र,
वोटर आईडी कार्ड,
राशन कार्ड,
पास पोर्ट साइज़ फोटोग्राफ इत्यादि |
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे ?
इस योजन में आवेदन करने के लिए महिलाओ को विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट https://mumbaisuburban.gov.in/scheme/sanjay-gandhi-niradhar-pension-scheme/ पर विजिट करना होगा इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको होम पेज पर ही विधवा पेंसन योजना का आवेदन पत्र मिल जाएगा आवेदन पत्र में मांगी गयी सारी जानकारी जैसे आपका नाम, पता, आधार संख्या व दस्तावेज संबंधी सारी जानकारी को भरकर तथा मांगे गए सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट स्कैन करके अटेच करे और आवेदन पत्र को सबमिट कर दे और आपका पंजीयन सफलतापूर्वक हो जाएगा इसके बाद आपके दस्तावेजो की विभागीय जांच होगी और आपको इसकी जानकारी ईमेल के माध्यम से कर दी जायेगी.
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