उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना:- उत्तर प्रदेश सरकार की विधवा पेन्सन योजना राज्य की निराश्रित महिलाए, जिनके पतियों का देहांत हो चुका है, उनके लिए वरदान है क्योंकि किसी महिला के लिए उसके पति का देहांत हो जाने के बाद उसके जीवन का गुजर बसर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसी तथ्य को ध्यान में रकते हुई यूपी सरकार ने इस विधवा पेंसन योजना को शुरू किया है ताकि राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं की मदद की जा सके और उनके शेष बचे हुए जीवन को आर्थिक सहयोग देकर सुगम बनाया जा सके | इस पेंसन को पाने के लिए क्या पात्रता शर्ते और आवेदन कैसे व कहाँ से करना है इसकी पूरी जानकारी हम आपको यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से दे रहे है. |
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उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना
विधवा पेंसन योजना के विशेष लाभ
इस योजना में हर 18 से 60 वर्ष की महिला , जो विधवा है उसको इस योजना के तहत पेंसन देने का प्रावधान सरकार ने किया है |
शुरुआत में इस पेंसन योजना के तहत दी जाने वाली राशि 300 रूपये थी जिसे बाद में बढाकर 500 रूपये तक कर दिया गया है और अब महंगाई दर ज्यादा होने की वजह से सरकार इस राशि को बढ़ने के बारे में विचाराधीन है |
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उत्तर प्रदेश विधवा योजना के लिए जरुरी पात्रता संबंधी शर्ते
इस योजना के लिए आवेदन करने वाली विधवा महिला उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होना अनिवार्य है |
इस योजना के लिए आवेदन करने वाली विधवा महिला गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली होनी चाहिए |
महिला किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए या फिर किसी भी रूप में सरकार को कर भुगतान करने वाली नहीं होनी चाहिए अन्यथा उसको इस योजना के आवेदन का पात्र नहीं समझा जाएगा |
इस योजना के लिए आवेदन करने वाले महिला का नाम नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम द्वारा जारी सूची में होना जरुरी है तभी उसे इस योजना का लाभ मिल पायेगा |
अगर किसी महिला ने अपने पति की म्रत्यु के बाद दूसरा विवाह कर लिया है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा |
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उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने ज़रूरी है |
महिला आवेदन कर्ता का किसी भी राष्ट्रीय बैंक में खाता होना अनिवार्य है क्योंकि सरकार पेंसन की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में ही भेजेगी |
इसके साथ ही महिला आवेदन कर्ता के पास आधार कार्ड होना चाहिए जो कि उसके बैंक खाते से जुड़ा हुआ हो
पति का म्रत्यु प्रमाण पत्र,
पहचान पत्र,
राशन कार्ड,
परिवार का आय प्रमाण पत्र,
वोटर आईडी कार्ड इत्यादि
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Highlights Of UP Vidhwa Pension Yojana 2023
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
विभाग | महिला एवं बाल विकास अधिकारिता विभाग |
उद्देश्य | विधवा महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना |
किसके द्वारा शुरू की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य की विधवाओं एवं निराश्रित महिलाएं |
लाभ | 500/- रूपये प्रतिमाह |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://sspy-up.gov.in/ |
Helpline Number | 1800 419 0001 |
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन
यदि कोई महिला इस पेंसन योजना के लिए आवेदन करना चाहे तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित ऑफिसियल वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/ जिसका लिंक हमने आपको दिया है , इस पर क्लिक करते ही आप सीधा आधिकारिक वेबसाइट पर पहुँच जायेंगे |
यहा पर आप को निराश्रित महिला पेंशन योजना का आप्शन दिखाई देगा आप को इस पर क्लिक करना है | इस आप्शन पर क्लिक करने के बाद आप के सामने एक नया पेज ओपन होगा |
अब आप को यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन का आप्शन मिलेगा जिस पर क्लिक करने के बाद आप के सामने एक नया पेज ओपन होगा |
इस पेज में आप को New Entry Form का आप्शन मिलेगा जिस पर क्लिक करने के बाद आप के सामने एक फॉर्म ओपन होगा जिसमे पूछी गई सारी जानकारी भरके जैसे, अपना नाम, पता, बैंक खाते का विवरण, अपना आयु प्रमाण पत्र, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र तथा पासपोर्ट साइज़ फोटो उपलोड करनी, उसके बाद निचे सेव बटन पर क्लिक करे |
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