(IGNOAPS) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश 2023 ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म | इंदिरा गांधी पेंशन योजना की सम्पूर्ण जानकारी हिंदी में

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश:- इस योजना की शुरुआत सरकार भारत सरकार ने 1994 में ही कर दी था तब से यह योजना लगातार चली आ रही है तथा देश के गरीब व आर्थिक रूप से पिछडे वरिष्ठ नागरिको को इस योजान के तहत पेंशन दी जाती है इस योजना का संचालन देश के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है हालाँकि पहले इस योजना की पेंशन राशि पाने के लिए किसी भी व्यकित को विभाग की कागजी कार्यवाही में काफी समय व्यर्थ करना पडता था लेकिन अब डिजिटल युग होने की वजह से इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है जिसकी सारी जानकारी हम आपको यहाँ नीचे दे रहे है |

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश

योजना से मिलने वाला लाभ

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय पेंशन योजना से देश के वरिष्ठ नागरिको को 1000 रूपये मासिक पेंसन उनके खातो में भेजी जायेगी ताकि वे वृद्धावस्था में भी अपने जीवन यापन के लिए किसी और निर्भर ना हो और आत्मसम्मान के साथ अपने जीवन के आखिरी क्षणों के व्यतीत कर सके |

Indira Gandhi Pension Yojana
Indira Gandhi Pension Yojana

इंदिरा गांधी पेंशन योजना 2023 में आवेदन कैसे करे?

इस योजना के लिए अब आप ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर पायेंगे | ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/IndexWIDOW.aspx   पर विजिट करना है.

और यहाँ होम पेज पर आपको इस योजना का आवेदन पत्र मिल जाएगा |

आवेदन पत्र ओपन करने के बाद आपको उसमे आपका नाम, जनपद, तहसील का नाम, पिता या पति का नाम, पिन कोड, जन्म तिथि, आयु व आय संबंधी कॉलम को भरना होगा

और उन्हें भरने के बाद एक बार वापिस अवश्य पढ़ ले क्योकि कोई भी गलत जानकारी भरने पर आपका आवेदन पत्र निरस्त हो सकता है | इसलिए पूरा फार्म सही से भरने के बाद ही इसे सबमिट करे और रिसीप्ट को सुरक्षित रखे और आपका पंजीयन सफलतापूर्वक भरे जाने के बाद आपको इसकी सूचना का सन्देश प्राप्त  हो जाएगा और आपके बैंक खाते में सरकार द्वारा निर्धारित मासिक पेंसन आना शुरू हो जायेगी |

इसके अलावा आप अपने जिले के प्रखंड RTPS ऑफिस में जाकर भी इस योजना के लिए आवेदन पत्र भरकर , उसके साथ जरूरी दस्तावेज संलिग्न करके जमा करा सकते है

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन करने से पहले ये शर्ते जरूर पढ़े |

इस योजना के लिए अत्यंत गरीब परिवारों के वरिष्ठ नागरिक ही आवेदन कर पायेंगे और इसके लिए आपका नाम BPL सूची 2011 की लिस्ट में होना अनिवार्य है अन्यथा उस वृद्ध व्यक्ति के आवेदन पत्र को खारिज कर दिया जाएगा |

योजना में आवेदन करने वाला नागरिक मूल रूप से भारत का निवासी होना चाहिए, किसी और देश से आकर भारत में बसने वाले वृद्ध नागरिक को इस योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा |

अगर आवेदन करने वृद्ध नागरिक का पुत्र 20 वर्ष से ज्यादा का हो लेकिन यदि फिर भी उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है तो उसे इस योजना का लाभ अवश्य दिया जाएगा |

इस योजना के लिए आवेदन करता की उम्र पहले 65 वर्ष थी जिसे बाद में सरकार ने घटाकर 60 वर्ष कर दिया है |

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

  1. बैंक खाता संख्या
  2. आधार कार्ड जो बैंक खाते से जुड़ा हुआ हो
  3. आयु प्रमाण पत्र ,
  4. मूल निवास प्रमाण पत्र,
  5. पहचान पत्र,
  6. वोटर आईडी कार्ड इत्यादि |

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से सम्बंधित अन्य महतवपूर्ण जानकारी

विभागीय जानकारी की माने तो देश के तीन करोड़ से भी ज्यादा नागरिको को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय योजना का लाभ मिल रहा है , और देश के कुछ राज्य में तो इस योजना से वहां के वरिष्ठ नागरिको को एक हजार रूपये से भी ज्यादा पेन्सन की राशि प्रदान की जाती है क्योकि इस योजना को राज्य व केंद्र सरकार द्वारा मिलकर सामूहिक रूप से संचालित किया जाता है|

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