उत्तराखंड विकलांग (दिव्यांग) पेंशन योजना:- जैसा की आपको पता है की दिव्यंगों के लिए सरकार ने देश के प्रत्येक राज्य में योजना चला रही है वैसे ही उत्तराखंड में भी उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना को शुरू किया गया है जिससे की जिन लोगो के 40% से अधिक शारीरिक असमता है उन लोगो को इस योजना के जरिये 1000 रूपये तक की सहायता राशी दी जाती है आज हम आपको अपने इस लेख के जरिये इस योजना से जुडी पूरी जानकारी से अवगत करवाएंगे |
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उत्तराखंड विकलांग (दिव्यांग) पेंशन योजना
दोस्तों आपको पता है की जिस इंसान के शारीरिक विकलांगता होती है उसका जीवन बहुत ही दुःख में गुजरता है उत्तराखंड की सरकार ने उनके लिए उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना शुरू की है जिससे की उनको वितीय सहायता दी जा सके यह योजना उन लोगो के लिए है जिनकी विकलांगता 40% से अधिक है और वो किसी काम को करने लायक नही होते उनको सरकार द्वारा प्रत्येक महीने 1000 रूपये की राशी दी जाती है यह राशी केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से दी जाती है |
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उत्तराखंड विकलांग (दिव्यांग) पेंशन योजना का उद्देश्य
इस योजना से जो की मुखबधिर, दृष्टि बधिर या किसी 40% शारीरिक विकलांगता के कारण दयनीय जीवन बिता रहे है उनको सहायता स्वरूप वितीय मदद करना और उनके जीवन में सुधार करके उनको 1000 रूपये की मदद करना |
Uttarakhand Disability Pension Scheme Highlight
योजना का नाम | उत्तराखंड विकलांग (दिव्यांग) पेंशन योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | उत्तराखंड सरकार द्वारा |
लाभार्थी | शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्ति |
उद्देश्य | सहायता स्वरूप वितीय मदद करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://www.ssp.uk.gov.in/NewPensionRequest.aspx |
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उत्तराखंड विकलांग (दिव्यांग) पेंशन योजना का लाभ
इस योजना से दिव्यांग लोगो के सहायता देना |
दिव्यांगों के जीवनशेली में सुधार करना |
दिव्यंगों की आत्म निर्भर बनाना |
दिव्यंगों को सहायता देकर उनको किसी अन्य के उपर आश्रित होने से बचाना |
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उत्तराखंड विकलांग (दिव्यांग) पेंशन योजना के लिए पात्रता
- आवेदक उत्तराखंड का निवासी होना आवश्यक है |
- आवेदक का 40% या इससे अधिक विकलांग होना जरुरी है |
- आवेदक किसी प्रकार का काम करने योग्य ना हो |
- आवेदक के परिवार की आय 48000 रूपये वार्षिक से अधिक नही होनी चाहिए |
- विकलांग किसी सरकारी कार्यालय में काम नही किया हुआ होना चाहिए |
- विकलांग के नाम पर किसी प्रकार के मोटर कार के कागज नाम नही होने चाहिए |
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उत्तराखंड विकलांग (दिव्यांग) पेंशन योजना के लिए दस्तावेज
- आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का परिचय पत्र
- आवेदक का राशन कार्ड
- आवेदक का बैंक में खाता
- आवेदक की फोटो
- आवेदक का विकलांग प्रमाण पत्र
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र
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उत्तराखंड विकलांग (दिव्यांग) पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निचे दिए गए चरणों को फॉलो करना होगा|
इस योजना के ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा|
ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक नई Tab ओपन हो जायेगी|
इस Tab में आपकी स्क्रीन पर योजना के लिए आवेदन करने के लिए फॉर्म खुल जाएगा|
इस फॉर्म में आप सर्वप्रथम पेंशन की योजना को चयन करना होगा जिसमें आपको दिव्यांग योजना का चयन करना होगा|
इसके आलावा आपको इस फॉर्म में पूछी गई जानकारी भरनी होगी जैसे आवेदक का नाम हिंदी और अंग्रेजी में, पिता का नाम, पता, तहसील प्रकार आदि |
इस के आलावा आपको घोषणा पत्र के विकल्प में click करना होगा|
अंत में आपको कैप्चा कोड भरना होगा|
आब आपको सुरक्षित करना होगा|
उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करे ?
सबसे पहले आप समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड की अधिकारिक वेबसाइट पर जाए |
अब आपके सामने इस योजना का होम पेज खुलेगा |
इस पेज में आपको नागरिक सेवाओं के नाम से विकल्प मिलेगा उस के निचे आपको ऑनलाइन पेंशन नाम मिलेगा उस पर click करना है |
अब आपके सामने नया पेज खुलेगा उसमे आपको नागरिक सेवाएँ नाम से विकल्प मिलेगा उस पर click करना है |
उस पर जाने पर आपके सामने बहुत से विकल्प की लिस्ट खुलेगी उसमे से आप आवेदन करे, स्थिति जाने के नाम पर click करें |
अब आपके सामने नया ऑफलाइन आवेदन करे नाम से विकल्प खुलेगा उस पर click करें |
अब आपके सामने उत्तराखंड सरकार द्वारा दिया जाने वाली पेंशन योजना की लिस्ट दिखेगी उसमे से आपको दिव्यांग पेंशन योजना को चुने |
उसके सामने डाउनलोड का चिन्ह दिखाई देगा उस पर click करे |
वहाँ पर आपको इस योजना का आवेदन पत्र मिलेगा उसकी आप कॉपी निकल लेवें |
अब आप उसमे जो भी जानकारी भरनी है भर देवें और और जो भी दस्तावेज मांगे गये है उनको इसके साथ सलग्न करें |
अब आप उस आवेदन फॉर्म को अपने नजदीकी समाज कलन विभाग में जमा करवा दे |
अब आपको जल्दी ही इस योजना का लाभ मिलेगा और इस योजना के पैसे आपके खाते में आ जायेंगे |
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