मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना | Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatana Beema Yojana (MCDBY Rajasthan) 2023 | 10 लाख का निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना की सम्पूर्ण जानकारी

Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatana Beema Yojana पंजीकरण प्रक्रिया व आवेदन फॉर्म चेक करे और चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना स्टेटस एवं लॉगिन देखे |

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना:- मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई योजना है | राजस्थान सरकार का इस योजना को शुरू करने के मुख्य उद्देश्य इस योजना के तहत इस योजना के तहत बीमित परिवार को 5 लाख रूपये तक का नि: शुल्क बीमा कवर प्रदान करना है | जिन परिवारों ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में आवेदन किया है, उस परिवार के किसी एक सदस्य या एक से अधिक सदस्यों के आकस्मिक निधन या किसी दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, या आँख के पूर्ण क्षति होने पर सरकार के द्वारा इस योजना के नियमानुसार आर्थिक संबल बीमित परिवार को उपलब्ध करवाया जाएगा ।

Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatana Beema Yojana

इसी के साथ राजस्थान सरकार द्वारा 10 फरवरी 2023 को बजट घोषणा में “चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना” (Chiranjivi Durghatana Beema Yojana 2023) ₹10 लाख तक का दुर्घटना बीमा नि:शुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। इस योजना का संचालन राज्य के राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से किया जाता है | इस योजना के तहत जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया को ही बीमित परिवार का मुखिया माना जायेगा |

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राजस्थान सरकार द्वारा एनजीओस के NGOs के सहयोग से काफी समय से प्रयास कर रही है कि राज्य में दुर्घटनाओं को कैसे कम किया जा सकता है। साथ ही दुर्घटना हो जाने पर परिवार को सबल देना भी सरकार का दायित्व है। इसलिए गहलोत सरकार द्वारा चिरंजीवी योजना में बीमित परिवार को ₹10 लाख तक का दुर्घटना बीमा नि:शुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है।

येदी आप राजस्थान के नागरिक है और आप ने भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत आवेदन कर रखा है | और आप ये जानना चाहते है की इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा तो, आज हम आप को राजस्थान सरकार की इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की पूरी जानकारी अपने इस आर्टिकल में देगे की, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना क्या है | इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा, इस योजना के लिए पात्रता क्या है, इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है आदि की सम्पूर्ण जानकारी निचे आर्टिकल में दी गई है | इस आर्टिकल को पूरा पढ़े |

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मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 2023 | Mukhymantri Chirnjivi Durgtna Beema Yojana

Chiranjivi Durghatana Beema Yojana :- की घोषणा राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 23 फरवरी 2023 को की गई। जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में घनी आबादी के चलते आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। सरकार की लाख कोशिशओ के बावजूद भी इन एक्सीडेंट्स को रोका नही जा रहा है | राज्य में बहुत से ऐसे परिवार है जिन्होने अपना दुर्घटना बीमा कवर नही करवा रखा है | ऐसे लोगो की अचानक किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाने या शरीर के किसी अंग का पूरी तरह नस्ट हो जाने पर उनके परिवार को उन्हें काफी नुकसान होता है। इसलिए राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना एक दुर्घटना पॉलिसी है। जिसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु होने पर सरकार द्वारा ₹10 लाख तक की आर्थिक सहायता राशी बीमित परिवार को सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है |

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Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatana Beema Yojana

चिरंजीवी योजना नया अपडेट 2023 | बजट घोषणा 2023 के अनुसार

चिरंजीवी योजना के अंतर्गत अब 25 लाख तक निःशुल्क ईलाज होगा। राज्य सरकार द्वारा बजट 2023 की घोषणा में Chiranjeevi Yojana से होने वाले 10 लाख की सहायता राशि को 25 लाख करने का निर्णय लिया हैं। इसी के साथ चिरंजीवी दुर्घटना बीमा को 5 लाख से बढाकर 10 लाख कर दिया गया है। हेल्थ पैकज में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी शामिल किया गया हैं।

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मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का उद्देश्य

किसी कारण दुर्घटना हो जाने पर दुर्घटना में मरने वाले व्यकित के परिवार को आर्थिक आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना को शुरू किया गया है | राजस्थान सरकार द्वारा पहले शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवार को दुर्घटना होने की स्थिति में बीमा कवर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह “मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (MCDBY) प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा बीमित परिवार को 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आँख की स्थायी पूर्ण क्षति की स्थिति में इस योजना के नियमानुसार आर्थिक संबल बीमित परिवार को उपलब्ध कराया जायेगा।

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मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लाभार्थी 

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ उन सभी परिवारों को दिया जायेगा जो पहले से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सक्रिय |
इस योजना के अंतर्गत बीमित सदस्यों के रूप में बीमित परिवार के वह सभी सदस्य सम्मिलित होंगे जिनका नाम जन आधार कार्ड में जुड़ा हुवा है |
इसके अतिरिक्त बीमित परिवार का एक साल तक की आयु का वह शिशु भी बीमित सदस्य माना जाएगा जिसका नाम जन आधार कार्ड में अभी जुड़ा हुवा नही है |
जन आधार कार्ड में जो मुखिया है वही इस योजना के तहत बीमित परिवार का मुखिया माना जायेगा |

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मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना पात्रता

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित परिवार को सरकार द्वारा तभी आर्थिक संबल प्रदान किया जायेगा | जब बीमित परिवार में से किसी की दुर्घटना में मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियां दुर्घटनाओं से उत्पन्न होती है। शारीरिक चोट दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होनी चाहिए एवं दुर्घटना से पूर्व की नही होनी चाहिए | मृत्यु/ क्षति का सीधा सम्बन्ध (proximate cause) दुर्घटना से होने पर ही योजना के तहत भुगतान देय होगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लाभ निम्न प्रकार की दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु /क्षति पर देय होंगे :-

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  •  सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु/ क्षति
  •  ऊंचाई से गिरने के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
  • मकान के ढहने के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
  •  बिजली के झटके के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
  • रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
  • डूबने के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
  • जलने से होने वाली मृत्यु/ क्षति

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत देय भुगतान

येदी बीमित परिवार के किसी भी सदस्य कि दुर्घटना में मृत्यु होने या शारीरिक क्षति होने पर इस योजना के तहत भुगतान निम्नप्रकार से होगा |

क्र.स. दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकार पॉलिसी के तहत देय भुगतान
1 दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर 5 लाख रुपये देय
2 दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आँख या एक पैर एवं एक आँख की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/ इन अंगों के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर ) 3 लाख रुपये देय
3 दुर्घटना में एक हाथ/ पैर/ आँख/ की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/ पूर्णतः निष्क्रिय होने पर 1.5 लाख रुपये देय

 

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत दावा करने की प्रक्रिया

  • परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण पॉलिसी में उल्लेखित स्थायी पूर्ण क्षति होने की स्थिति में बीमित परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दावा प्रपत्र की पूर्ति की जायेगी।
  • दुर्घटना दिनांक (मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु दिनांक) से 30 दिवस की अवधि में दावा प्रस्तुत करना ज़रूरी होगा।
  • विलम्ब के समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए दावा प्रपत्र की दुर्घटना दिनांक / मृत्यु दिनांक से 60 दिवस की अवधि में पूर्ति की जा सकेगी
  • दावा प्रपत्र पोर्टल पर सबमिट करने पर जनाधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओ टी पी भिजवाया जायेगा। मुखिया की मृत्यु की स्थिति में दावेदार द्वारा ऑनलाइन दावा प्रपत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर ओ टी पी भिजवाया जायेगा। दावेदार द्वारा ओ. टी .पी. को सबमिट करने तथा पोर्टल द्वारा स्वीकृत कर लिए जाने पर ही दावा पोर्टल पर रजिस्टर किया जायेगा।
  • पोर्टल पर दावा दर्ज होने के बाद बीमाकर्ता द्वारा दावे का परीक्षण किया जायेगा तथा पॉलिसी के परिपेक्ष्य में उचित पाए जाने पर दावा स्वीकृत / अस्वीकृत किया जायेगा। अन्य दस्तावेज़ वांछित होने पर बीमाकर्ता द्वारा दावेदार से ऑनलाइन ही दस्तावेज़ों की मांग की जाएगी।
  • सभी वांछित दस्तावेज़ प्राप्त होने / अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिवस में दावे का निस्तारण कर दिया जायेगा।
  • बीमाकर्ता द्वारा दावेदार के मोबाइल नंबर पर स्वीकृति / अस्वीकृति एवं आक्षेप के सम्बन्ध में मैसेज भिजवाया जायेगा।
  • दावा स्वीकृत योग्य होने पर बीमाकर्ता कंपनी द्वारा जनाधार कार्ड से लिंक मुखिया के बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान की कार्यवाही की जाएगी
  • मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में पति तथा उनके भी जीवित नहीं होने पर परिवार में शेष रहे सदस्यों में भुगतान योग्य राशि समान अंशों में विभाजित कर बीमाकर्ता द्वारा बीमित परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा कराई जायेगी।
  • परिवार (जनाधार में अंकित) के सभी सदस्यों की मृत्यु होने की स्थिति में कोई राशि देय नहीं होगी।
  • पारिवारिक विवाद की स्थिति अथवा न्यायिक प्रक्रिया लंबित होने पर सक्षम न्यायालय के निर्णय के अनुसार भुगतान देय होगा।

चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज़

श्रेणी दुर्घटना का प्रकार मृत्यु क्षति
1 1 सड़क दुर्घटना
2 ऊंचाई से गिरने
3 मकान के ढहने के कारण
1 मृत्यु प्रमाण-पत्र
2 इनमें से कम से कम कोई एक दस्तावेज़-
(i) पोस्टमार्टम रिपोर्ट
(ii) एफ आई आर / रोजनामचा/ मर्ग रिपोर्ट
(iii) पंचनामा
(iv) चिकित्सालय द्वारा डेथ समरी
1 चिकित्सालय की रिपोर्ट
2 एफ आई आर / रोजनामचा (यदि कराई गई हो)
3 डायग्नोस्टिक रिपोर्ट
4 मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र
2 1 बिजली के झटके के कारण
2 रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण
1 मृत्यु प्रमाण-पत्र
2 इनमें से कम से कम कोई एक दस्तावेज़-
(i) पोस्टमार्टम रिपोर्ट
(ii) चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी
3 एफ आई आर
4 इलाज का विवरण यदि चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।
1 चिकित्सालय की रिपोर्ट
2 डायग्नोस्टिक रिपोर्ट
3 मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र
3 1 डूबने के कारण
2 जलने की स्थिति में
1 मृत्यु प्रमाण-पत्र
2 एफ आई आर
3 पोस्टमार्टम रिपोर्ट
4 एफ आर
1 चिकित्सालय की रिपोर्ट
2 एफ आई आर / रोजनामचा
3 एफ आर
4 डायग्नोस्टिक रिपोर्ट
5 मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र

 

उपरोक्त के अतिरिक्त बीमाकर्ता द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज़ों की मांग की जा सकेगी या अन्वेषण भी कराया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करे?

येदी आप भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत सरकार द्वारा बीमित परिवार को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशी के लिए आवेदन करना चाहते है तो आप को सबसे पहले चिरंजीवी की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा |

यंहा पर आप को मेनू बार में 2 आप्शन दिखाई देगे | पहला आप्शन है “आवेदन करे” और दूसरा आप्शन है “आवेदन की स्थिति चेक करे” |
येदी आप किसी दुर्घटना के बाद बीमा राशी प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते है तो आप को पहले आप्शन “आवेदन करे” पर क्लिक करना होगा
जिसके बाद आप के सामने कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा |

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत क्लेम के लिए आवेदन कैसे करे?

यंहा पर आप को अपना जन आधार नंबर दुर्ज़ करना होगा | और उसके बाद खोजे के बटन पर क्लिक करना होगा | जिसके बाद एक फॉर्म ओपन होगा जिसमे पूछी गई सभी जानकारी भरनी होगी और साथ में मागे गये सभी दस्तावेज़ भी उपलोड करने होगे |

योजना के तहत क्लैम करने के लिए क्लिक करे :- Click Here

आवेदन की स्थिति चेक करे

येदी आप ने पहले से आवेदन कर रखा है और आप अपने आवेदन की स्थिति चेक करना चाहते है तो आप को सबसे पहले चिरंजीवी की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा |

यंहा पर आप को मेनू बार में 2 आप्शन दिखाई देगे | पहला आप्शन है “आवेदन करे” और दूसरा आप्शन है “आवेदन की स्थिति चेक करे” |
यहा पर आप को दुसरे आप्शन “आवेदन की स्थिति चेक करे” पर क्लिक करना होगा |

उसके बाद आप के सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा |

आवेदन की स्थिति चेक करे

यहा पर आप को बीमित परिवार के मुख्या का जन आधार नंबर दुर्ज़ करना है और फिर खोजे के बटन पर क्लिक करना है उसके बाद आप के आवेदन का जो भी स्टेटस होगा वो आप को यहा पर दिखाई देगा | की आप के आवेदन की अभी क्या स्थिति है, आप को क्लेम मिलेगा या नही, अथवा क्लेम की राशी आप के बैंक खाते में ट्रान्सफर कर दी गई है, इन सभी का विवरण यहा पर आप को दिखाई देगा |

योजना के तहत क्लैम की स्थिति जानने के लिए क्लिक करे :- Click Here

चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत लाभ लेने की सरल प्रक्रिया

  • दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का विवरण भरेंं
  • दुर्घटना का विवरण भरें
  • संबधित दस्तावेज़ जमा करें एवं बैंक खाता विवरण भरें
  • लाभ की राशि 30 दिन में बैंक खाते में प्राप्त करें

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर 

हेल्पलाइन नंबर :- 9289328386, 9929030479 | कार्य दिवस सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक |

Chiranjivi Durghatana Beema Yojana FAQ

Q. 1. मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में प्रीमियम राशी कितनी है?

Ans:- इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार से किसी प्रकार का अंशदान / प्रीमियम नही लिया जायेगा |

Q. 2. मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए आवेदन कहा करवाया जा सकता है?

Ans:- मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप विभाग की ऑफिसियल साईट पर जाकर खुद आवेदन कर सकते है या किसी E-मित्र पर जाकर आवेदन कर सकते है |

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