पालनहार योजना राजस्थान 2021 ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म | Palanhar Yojana Rajasthan in Hindi

पालनहार योजना राजस्थान 2021 आवेदन | Rajasthan Palanhar Yojana Application Form | राजस्थान पालनहार योजना आवेदन प्रक्रिया | Palanhar Yojana In Hindi

पालनहार योजना राजस्थान:- पालनहार योजना राजस्थान के अनाथ बच्चो के लिए शुरू की गयी है जिसका लक्ष्य है प्रदेश के वो बच्चे जिनके माता-पिता का देहांत हो गया है उनके लिए बेहतर शिक्षा व भरण पोषण आदि की व्यवस्था करवाना इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से सरकार यह कोशिश करेगी कि ऐसे अनाथ बच्चो को उनका ही कोई रिश्तेदार या परिवार का अन्य सदस्य गोद ले ले. | चूंकि यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को गोद लेना चाहे तो इसकी कानूनी कार्यवाही में काफी समय लग जाता है और आज लोगो के पास समय की बड़ी किल्लत रहती है इसलिए सरकार ने अनाथ बालको को गोद लेने की कागजी प्रक्रिया को न्यूनतम और सरल रखा है ताकि अनाथ बच्चो को आसानी से माता-पिता का साया मिल सके | इसके अलावा गोद लेने के बाद में भी राज्य सरकार बच्चो के लालन पालन के आर्थिक सहयोग राशि भेजेगी जिससे कि उनकी शिक्षा दीक्षा आसानी से हो जाये | राजस्थान की पालनहार योजना राज्य के अनाथ बच्चो के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिसकी वजह से उन्हें माता- पिता का साया फिर से मिल पायेगा |

Palanhar Yojana Rajasthan
Palanhar Yojana Rajasthan

पालनहार योजना राजस्थान

पालनहार योजना के लाभ:- पालनहार योजना में जब तक पंजीकृत अनाथ बच्चा अपने आयु के पांच साल पूरे नहीं कर लेता तब तक उसे पांच रूपये  आर्थिक सहयोग राशि प्रदान की जायेगी ताकि उसके स्वस्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा सके और उसका शुरूआती शारीरिक विकास अच्छे से हो सके |

इस योजना में जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता उसे स्कूली शिक्षा के लिए 1000 रूपये की सहायता राशि उसके खाते में हमेशा भेजी जायेगी |

इसके अलावा ऐसे बच्चो को साल में एक बार दो हजार रूपये अतिरिक्त भी दिए जायेंगे ताकि उनके कपडे इत्यादि की व्यवस्था में भी किसी प्रकार की समस्या का सामना उनको नहीं करना पड़े |

योजना के लिए आवश्यक शर्ते व पात्रता सम्बंधित नियम

इस योजना में केवल राजस्थान प्रदेश के अनाथ बच्चो को ही शामिल किया गया है क्योकि यह योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित है

राज्य के सभी गरीब अनाथ बच्चे या फिर वो बच्चे जिनके माता – पिता को कोई आजीवन कारावास की सजा हुई हो या म्रत्यु दंड मिला हो और वो उनके बच्चे अनाथ हो चुके है

विधवा माँ के अधिकतम तीन बच्चो को इस योजना का लाभ मिल सकता है |

यदि कोई विधवा औरत शादी कर लेती है और अपने बच्चो को छोड़ देती है तो उसके भी अधिकतम तीन बच्चो को इस योजना से लाभ मिल सकता है |

एड्स या कुष्ट रोग या फिर तलाकशुदा माता- पिता की संतानों को भी इस पालनहार योजना का लाभ मिल सकता है |

जिनके माता व पिता दोनों ही विकलाग है उनको भी इस योजना का लाभ मिल सकता है |

गोद लेने वाले माता-पिता के लिए आवशयक शर्ते

इस योजना के अन्दर अनाथ बच्चो को गोद लेने वाले माता-पिता की सालाना आय 1.20 लाख रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए |

किसी दम्पति द्वारा अनाथ बच्चो को गोद लेने के बाद बच्चे को दो साल तक आंगनबाड़ी केंद्र भेजना पड़ेगा |

इसके बाद बच्चे को 6 साल की उम्र में किसी स्कूल में एडमिशन करवाना जरुरी होगा

योजना में आवेदन के लिए जरुरी डॉक्यूमेंट

अनाथ बच्चे के माता- पिता का म्रत्यु प्रमाण पत्र

पालनहार बनाने वाले माता-पिता का आय प्रमाण पत्र

बैंक खाता पासबुक ,

आधार कार्ड ,

पहचान पत्र,

मूल निवास प्रमाण पत्र,

वोटर आईडी आदि

पालनहार योजना राजस्थान आवेदन कैसे करे

इस योजना में आवेदन के लिए आपको http://www.sje.rajasthan.gov.in/Default.aspx?PageID=89  इस दिए गए लिंक पर क्लिक करके पालन हार योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहां जाकर इस योजना के लिए के लिए आवेदन पत्र को भरकर तथा सारे आवश्यक डॉक्यूमेंट अटेच करके फार्म को सबमिट करना होगा | उसके बाद विभागीय जांच के पश्चात आपको इसकी सूचना कर दी जायेगी |

पालनहार योजना राजस्थान के बारे में विशेष बिंदु

इस योजना में यदि कोई दो व्यक्ति एक साथ किसी एक ही बच्चे को गोद लेने की इच्छा जताएंगे तो उस बच्चे को गोद लेने में उसके निकतम रिश्तेदार या परिचित को प्राथमिकता दी जायेगी |

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