उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना:– उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के लोगो के लिए यह योजना शुरू की है जो की गरीब परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है| क्योकि इस योजना के तहत यदि किस भी नागिरक की युवा अवस्था में मौत हो जाती है तो सरकार उसके परिवार को इस योजना के अंतरगत आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जिससे कि मृतक के परिवार जनों को घर के कमाने वाले नागरिक के चले जाने के भुखमरी का सामना न करना पड़े.

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
योजना में क्या क्या लाभ मिलेंगे
इस योजना के तहत सरकार मृतक के परिवार परिवार को 30000 रूपये की सहयोग राशी प्रदान करेगी
योजना के लिए जरुरी डॉक्यूमेंट
आवेदनकर्ता का अपना आय प्रमाण पत्र देना होगा क्योकि ये योजना केवल अत्यंत गरीब परिवारों के लिए है
आधार कार्ड जो बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ हो
घर के जिस कमाने वाले नागरिक की म्रत्यु हो जाती है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाना होगा तभी सरकार द्वारा मुवावजे की राशि उसके परिवार जानो को दी जायेगी
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए पंजीयन केसे करवाए
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ लेने के लिए समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा
वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने लिखा मिलेगा “ पंजीयन के लिए यहाँ क्लिक करे “ आप उस लिंक पर करेंगे तो आपके सामने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन पत्र खुल जाएगा जिसमे आपको सबसे पहले अपना फोटो अपलोड करना होगा ,फिर अपना नाम, लिंग, पिता या पति का नाम, पहचान पत्र का प्रकार, पहचान पत्र संख्या, पहचान पत्र की फोटो कॉपी अपलोड करनी होगी , सालाना आय , आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या, आइफ़एससी कोड, मृतक का नाम , पता, मरने का कारण, आवेदन का मृतक से सम्बन्ध , म्रत्यु प्रमाण पत्र, मृतक की फोटो, मृतक का आय प्रमाण पत्र ये सारी जानकारी भरकर , मृतक की आयु प्रमाण पत्र ये सारी अपलोड करके आवेदन पत्र सबमिट करना होगा
आवेदन पत्र भरने से सम्बंधित महतवपूर्ण जानकारी
आवेदन करने वाले का बैंक खाता नंबर किसी राष्ट्रीय स्तर का ही होना चाहिए व किसी भी सहकारी बैंक का खाता इस वेबसाइट पर स्वीकार नहीं किया जाएगा
पूरा आवेदन पत्र भरने के बाद उसका प्रिंट आउट लेकर तीन दिन के अन्दर अन्दर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करवा कर वहां से रशीद लेनी होगी
केवल तहसील स्तर से जारी किया गया प्रमाण पत्र ही मान्य होगा अन्य कोई भी प्रमाण पत्र वेबसाइट पर स्वीकार नहीं किया जाएगा
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन करने से पहले ये अवश्य पढ़े
यदि आवेदक शहरी पृष्ठभूमि से है तो योजना का लाभ लेने के लिए आवेदानकर्ता के परिवार की सालाना आय 56400 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए
यदि आवेदन कर्ता ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला है तो उसके परिवार की वार्षिक आमदनी 46000 रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए नहीं तो वह इस योजना का पात्र नहीं समझा जाएगा
आवेदानकर्ता की उम्र 18 साल से ज्यादा और 60 साल से कम होनी चाहिए
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को शुरू करने का लक्ष्य
आम तौर पर देखा जाता है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगो के घर में कमाने वाले मुखिया की दैनिक आमदनी के ऊपर ही उसके परिवार का गुजारा चलता है यदि ऐसे लोग कुछ दिन काम पर भी ना जाये तो उनके घरो में राशन-पानी की किल्लत हो जाती है और कई बार घर के एकलौते कमाने वाले नागरिक की आकस्मिक मृत्यु हो जाये तब तो पूरे परिवार पर दुखो का पहाड़ ही टूट पड़ता है तो ऐसे गरीब लोगो के परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से ही इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने की है ताकि किसी के अचानक निधन हो जाने के बाद उसके परिवार को किसी की दया के ऊपर जीवन यापन नहीं करना पड़े और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके.