[ IGNDPS] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना | इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन योजना आवेदन फॉर्म | एप्लीकेशन फॉर्म | Indira Gandhi National Disability Pension Yojana Registration In Hindi

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना:- दोस्तों आपको बता दे की सरकार ने बहुत सी योजनाओं को शुरू किया है जो छात्रों, शिशुओं, महिलाओं, वृद्धों, निशक्त जनों के लिए है और उनका लाभ इन सबको दिया जाता है आज हम आपको इसी तरह के निशक्त जनों की योजना लेकर आये है यह योजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना है जिसमे निशक्त जनों को वितीय सहायता दी जाती है आज हम आपको इस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी अपने इस आर्टिकल के माध्यम से देंगे इसलिए आप इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें और इस योजना का लाभ ले सकते है |

Indira Gandhi National Disability Pension Yojana
Indira Gandhi National Disability Pension Yojana

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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना

आपको बता दे की यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना भारत के सभी राज्यों के लिए शुरू की गयी है इस योजना के अंतर्गत उन सभी निशक्त लोगों को वितीय सहायता दी जाती है जो गरीबी रेखा के अंतर्गत अपना जीवन बसर कर रहें है इस योजना के जरिये 600 रूपये की सहायता राशी दी जाती है आपको बता दे की इसयोजना का संचालन भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राष्ट्रिय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के द्वारा संचालित किया जाता है जिससे की गरीब बेसहारा निशक्त जनों को वितीय सहायता दी जाती है इसमें विकलांग,विधवा,वृद्ध जनों को सामिल किया जाता है |

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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य

इस योजना के द्वारा निशक्त जनों को सहयता देना जिससे की इनको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और इनको अपनी जरुरतो के लिए पैसा भी मिल सके इस योजना में विकलांगो को, वृद्धों को, विधवाओं को इस योजना का लाभ देकर इनके जीवन का विकास करना क्योंकि आपको पता है की इनके आय का कोई साधन नही होता है इसलिए इनका जीवन बहुत ही दयनीय स्थिति में होता है और इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर होती है इन निशक्त जनों को वितीय सहायता देकर इनको सम्मान से जीवन बसर करने के लिए इस योजना को शुरू किया है |

Indira Gandhi National Distribute Pension Yojana  Highlights:

योजना का नामइंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
इनके द्वारा शुरू की गयी केंद्र  सरकार द्वार 
लाभार्थी विकलांग लोग
उद्देश्यनिशक्त लोगों को वितीय सहायता देना
आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन
स्थाननजदीकी पंचायत कार्यालय, जिला कार्यालय, नगर निकाय कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय

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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना का लाभ

इस योजना का लाभ भारत के प्रत्येक राज्य में दिए जाते है |

इस योजना में भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ही बराबर के हिस्सेदार होते है |

इस योजना में निशक्तजनों को सहायता राशी दी जाती है |

इस योजना का लाभ गरीब परिवार के लोगों को मिलता है और इनको इस योजना से सहायता मिलती है |

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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता

इस योजना के लिए विधवा महिलाओं को दी जाती है जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक हो |

इस योजना में वृद्धों को जिनमे महिलाओं की आयु 55 और पुरुषों को आयु 58 वर्ष बताई है |

इस योजना में विकलांगता 40% से अधिक होने पर दी जाती है |

इस योजना का लाभ उन्ही को दिया जाता है जिनकी किसी प्रकार की कोई आय नही हो |

गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले को यह वितीय सहायता दी जाती है |

इस योजना का लाभ लेने वाली किसी सरकारी कार्यालय में काम नही किया हुआ हो या करता हो |

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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के लिए दस्तावेज

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आवेदक का परिचय पत्र
  • आवेदक का आयु प्रमाण पत्र
  • आवेदक का आय प्रमाण पत्र
  • आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
  • आवेदक का राशन कार्ड
  • आवेदक का बैंक में खाता
  • आवेदक की फोटो
  • आवेदक का मोबाइल नम्बर
  • अगर आवेदक विकलांग है तो उसका प्रमाण पत्र

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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे 

अगर आप इस योजना के लिए पात्र है और इस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपको बता दे की इस योजना का आवेदन आपको नजदीकी पंचायत कार्यालय, जिला कार्यालय, नगर निकाय कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय में इस योजना का आवेदन आपको मुफ्त में मिल जायेगा और वह से आप आवेदन प्राप्त कर सकते है और आवेदन को पूर्ण करके आप पुनह आपना आवेदन इन कार्यालय में जमा करवा सकते है इन कार्यालयों को आधिकार है की आपका आवेदन स्वीकार करें या नही आपका आवेदन स्वीकार होने पर ही आपको इस योजना का लाभ मिल जाता है |

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