दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना :- दोस्तों आपको पता है जब से उत्तर प्रदेश राज्य में योगी जी की सरकार आई है तब से ही राज्य में बहुत सी योजना को शुरू किया है और आगे भी करते रहेंगे अभी हालही में मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने एक नये पोर्टल को शुरू किया जिसमे दिव्यांगों को उनके विवाह पर सहायता स्वरूप 35000 रूपये की राशी दी जाती है आज हम आपको इस पोर्टल की मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना की जानकारी देंगे की यह योजना क्या है इस योजना के लाभ इस योजना के पात्रता इस योजना का आवेदन कैसे करना है इसलिए आप इस योजना की पूरी जानकारी के लिए निच्चे दिए गये आर्टिकल को पूरा पढ़ें |
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दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना
दोस्तों आपको बता दे की विकलांग लोगों का जीवन बहुत दुःख दाई होता है और उनको अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो उनके सामने उनके विवाह के खर्च की भी बहुत बड़ी समस्या है इस लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इनकी इस विवाह खर्च की समस्या को दूर करने के लिए इस मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना को शुरू किया है जिससे की दिव्यांगों को वितीय सहायता देकर इनके विवाह जीवन को शुरू करने में सहायता मिल सके |
Divyangjan Shadi Protsahan Yojana
आपको बता दे की इस मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत दिव्यांगों को वितीय सहायता स्वरूप दिव्यांग लड़के को विवाह के लिए 15000 रूपये दिए जाते है और अगर दिव्यांग लड़की का विवाह है तो उन कन्या को 20000 रूपये दिए जाते है आपको बता दे की अगर विवाह की के लिए दोनों पति- पत्नी ही दिव्यांग है तो उन दोनों को 35000 रूपये की वितीय सहायता दी जाती है जिससे की इनके विवाह का खर्च आसानी से निकल सके और इन दिव्यांगो की सहयता हो सके |
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दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
दोस्तों आपको पता है की दिव्यांगो का जीवन बहुत ही दुखदाई होती है और उनके जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन्ही के सामने विवाह का खर्च एक पहाड़ से कम नही है इस लिए उनको इस मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के द्वारा इस बोझ से राहत दिलाने हेतु सरकार ने इस योजना को शुरू किया है की इन दिव्यांगो को विवाह का खर्च दिया जा सके और इनके जीवन को सुखी जीवन बनाया जा सके |
Divyangjan Shadi Protsahan Yojana Highlights:
योजना का नाम | मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | विकलांग लोग |
उद्देश्य | वितीय सहायता देकर विवाह जीवन को शुरू करने में सहायता करना |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | http://divyangjan.upsdc.gov.in/ |
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दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ
इस योजना से दिव्यांगो की वितीय सहायता दी जाती है |
इस योजना मे अगर केवल लड़का विकलांग है तो उस लड़के को 15000 रुपये की वितीय सहायता दी जाती है |
इस योजना के अन्तर्गत अगर लड़की विकलांग है तो उस लड़की को 20000 रूपये की वितीय सहायता दी जाती है |
इस योजना के अंतर्गत अगर विवाह के लिए लड़का और लड़की दोनों ही विकलांग है तो उन दोनों को 35000 रूपये की राशी का लाभ दिया जाता है |
इस योजना में सहायता राशी सीधी लाभार्थी के खाते में DBT के माध्यम से दी जाती है |
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दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता
इस योजना में आवेदन करने वाला उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए |
इस योजना में आवेदन करने वाले 40% से अधिक विकलांग होना चाहिए |
इस योजना में आवेदन करने वालो के पास डाक्टरों के द्वारा प्रमाण पत्र दिया होना जरुरी है |
इस योजना में आवेदन करने वाला शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार का विकलांग हो सकता है |
इस योजना में आवेदन करने वाले विकलांग कन्या की आयु 18 वर्ष और विकलांग लड़के की आयु 21 वर्ष होनी जरुरी है |
इस योजना में आवेदन करने वाले लाभार्थी का विवाह प्रमाण पत्र बनाना जरुरी है |
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दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए दस्तावेज
- आवेदक के आधार कार्ड
- आवेदक के परिचय पत्र
- आवेदक के राशन कार्ड
- आवेदक के निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक का विकलांग प्रमाण पत्र
- आवेदक के विवाह प्रमाण पत्र
- आवेदकों के आयु प्रमाण पत्र
- आवेदकों के बैंक के खाता डायरी
- आवेदक का मोबाइल नम्बर
- आवेदक की फोटो
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दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
आपको इसके आवेदन के लिए इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश पर जाए |
अब आपको इस योजना का का होम पेज मिलेगा |
अब आपको इस पेज में पंजीकरण/आवेदन करने का आवेदन पत्र का विकल्प मिलेगा उस पर click करें |
अब आपके सामने नया पेज खुलेगा उसमे आपको इस योजना का लाभ लेने का आवेदन पत्र प्राप्त होगा |
अब आप इस आवेदन में आप सबसे पहले वर, वधु, या दोनों इनमें से चयन करें फिर जनपद का चयन करें |
अब आपको यह चयन करना है की विकलांग कोन है वर, वधु या दोनों |
अब आप वर और वधु का नाम दर्ज करें फिर अपना पता उसमे लिखे |
अब आप इसमें अपने विवाह की जानकारी भरें और केप्चा कोड दाल कर इस आवेदन को सबमिट कर देवें |
अब सरकार के द्वारा आपके आवेदन की जाँच की जाएगी और आपके खाते में इस योजना के लिए वितीय सहायता की राशी भेज दी जाएगी |
इस तरह आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है और आप लाभ ले सकते है |
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