बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में ऑनलाइन शिकायत कैसे करे:- दोस्तों जैसा को आपको पता है की हमारे देश में बढ़ते भ्रष्टाचार और अपराध को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री ने 5 जून 2016 को पुरे बिहार राज्य में ही बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू कर दिया जिससे की बिहार के लोगों की किसी शिकायत या समस्या का अगर स्थानीय शासन द्वारा निराकरण नही किया हो तो वह अपनी समस्या को ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल पर करके अपनी समस्या को दूर कर सकता है |
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क्या है बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम ?
दोस्तों आपको बता दे की बिहार सरकार द्वारा चलाये गया बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम बिहार राज्य में स्थानिय शासन द्वारा किसी व्यक्ति की किसी समस्या का निराकरण अगर नही कर पाती तो उस उद्देश्य से शुरू किया गया है इसमें व्यक्ति अपनी समस्या की जानकार पोर्टल के माध्यम से करवा सकता है इस पोर्टल द्वारा उनकी शिकायत को 60 कार्य दिवस में पूरा कर देता है इसी 60 दिनों में शिकायत की सुनवाई होती है उस समस्या का निवारण होगा और इसी समय में और इसकी पूरी जानकारी हम समय-समय पर ले सकनें का अधिकार भी है |
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किन विषयों पर यह शिकायत दायर की जा सकती है
दोस्तों सगर आप अपनी किसी समस्या की शिकायत करना चाहते हो तो निम्न विषयों पर इस बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत शिकायत कर सकते है –
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- कृषि विभाग
- पशु और मत्स्य संसाधन विभाग
- पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
- भवन निर्माण विभाग
- मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग
- वाणिज्य- कर विभाग
- सहकारिता विभाग
- आपदा प्रबंधन विभाग
- शिक्षा विभाग
- निर्वाचन विभाग
- ऊर्जा विभाग
- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- वित्त विभाग
- खाद्य एवं उपभोक्ता सरक्षण विभाग
- गृह विभाग
- उद्योग विभाग
- सुचना एवं जन संपर्क विभाग
- सुचना एवं प्रवेधिक विभाग
- श्रम संसाधन विभाग
- विधि विभाग
- खान एवं भूतत्व विभाग
- लघु जल संसाधन विभाग
- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
- पंचायत राज विभाग
- ससदीय कार्य विभाग
- योजना एवं विकास विभाग
- लोक स्वास्थ्य अधियंत्रण विभाग
- मध्य निषेध, उत्पादन एवं निबंधन विभाग
- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
- पथ निर्माण विभाग
- ग्रामीण विकास विभाग
- ग्रामीण कार्य विभाग
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग
- विज्ञानं एवं प्रावैधिक विभाग
- समाज कल्याण विभाग
- गन्ना उद्योग विभाग
- पर्यटन विभाग
- परिवहन विभाग
- नगर विकास एवं आवास विभाग
- जल संसाधन विभाग
- निगरानी विभाग
- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का उद्देश्य
- नागरिको की समस्याओं का निराकरण करने के लिए |
- अगर प्रथम शिकायत स्थानीय प्रशासन द्वारा आपकी किसी समस्या का निराकरण नही होने पर आपकी सहायता देने हेतु |
- निश्चित अवधि के अंदर संशय का निराकरण करना |
- समस्या का निराकरण वैधानिक रूप से करना |
- समस्या का निराकरण निशुल्क किया जाता है |
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बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम पर शिकायत कैसे कैरे ?
- बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत शिकायत करने के लिए सबसे पहले आप को ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा |
- यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नम्बर माँगेगा वो भरे अब आपके मोबाइल पर ओटीपी भरे और सबमिट करे |
- अब आपके सामने शिकायत फॉर्म खुल जायेगा |
- अब उसमे आप नाम,पिता का नाम,पूरा पत्ता, थाना, ई- मेल, भरे |
- निचे अपने अपने परिवाद का विषय, विभाग और अपना पुरे परिवाद का विवरण लिखे और अपने पूर्व में जो भी शिकायत की है उसकी कॉपी साथ में सबमिट कर दे अब आप उसमे भरी गयी जानकारी की जाच कर ले और उस फॉर्म को सबमिट कर दे |
- अब आपको उसकी शिकायत नम्बर मिलेगा उसको सेव कर ले ताकि आप अपनी शिकायत की समय समय पर जाँच कर सके |
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बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम हेल्पलाइन नंबर
इस योजना में आपको टोल फ्री नम्बर भी दिया जाता है जिस पर आप फ़ोन करके निशुल्क जानकारी ले सकते है वो नम्बर है – 18003456284
इस नम्बर पर आप फ़ोन कर सकते है जिससे की आपकी पूरी शिकायत की जानकारी आपको मिल सकेगी |
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