मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म, पात्रता | युवा उद्यमी योजना की सम्पूर्ण जानकारी हिंदी में

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना:- मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के लोगो को रोजगार देने व् नए उद्यमीयो को प्रारंभिक पूँजी की व्यवस्था करने में कोई समस्या का सामना न करना पड़े इसीलिये सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की है इस योजना में सरकार के द्वारा व्यापारियों को उनके व्यवसाय के हिसाब से 2 करोड़ तक का भी कर्ज देने का प्रावधान है इस योजना के आ जाने से नए व्यापारियों को व्यापार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य में लोगो को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे  यह योजना सरकार ने 2014 में लागू की थी  इस योजना में नए उदामियो को ऋण के साथ उस व्यवसाय से सम्बंधित ट्रेनिंग भी प्रदान की जाती है लेकिन राज्य के नागरिको किसी भी स्तिथि में योजना के ऋण का रुपया 7 साल के अन्दर अन्दर वापिस करना होता है

MP Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana
MP Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

योजना में आर्थिक सहायता से सम्बंधित महतवपूर्ण बिंदु

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में मनी मार्जिन ज्यादा से ज्यादा 15 % ही हो सकता है

इस योजना में परियोजना लागत पर 7 साल तक ब्याज 5% की दर से दिया जाने का प्रावधान तय किया गया है

योजना के इच्छुक आवेदनकर्ताओ के लिए आवश्यक शर्ते

योजना के लिए आवेदन करने वाले नागरिक की उम्र 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए

आवेदन कर्ता पर पहले से किसी भी बैंक से कोई ऋण बकाया नहीं होना चाहिए अन्यथा वो इस योजना का लाभ नहीं ले पायेगा

आवेदनकर्ता के पास 10 वी पास की मार्कशीट होनी चाहिए

यदि आवेदनकर्ता किसी अन्य रोजगार योजना के तहत किसी भी संस्था से आर्थिक  सहायता प्राप्त का रहा है तो वो इस योजना के लाभ का पात्र नहीं है

आवेदनकर्ता मध्यप्रदेश का मूल निवासी होनी चाहिए क्योकि यह योजना केवल एमपी के नागरिको के लिए ही है

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना आवेदन करने के लिए महतवपूर्ण दस्तावेज

  • उद्यमियों को अपने नए शुरू किये जाने वाले व्यापार की रिपोर्ट दिखानी होगी जिसे वो ऋण मिलने के बाद शुरू करेंगे
  • जनम प्रमाण पत्र के लिए 10 वी की मार्कशीट या अन्य कोई सरकारी दस्तावेज जिसमे जनम तारिख लिखी हुई हो
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • जाती प्रमाण पत्र
  • पीअल प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड जो बैंक खाते से जुड़ा हुआ हो
  • पहचान पत्र
  • मध्यप्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र

बैंक खाते की पासबुक  क्योकि योजना की रकम सीधे आपके अकाउंट में ही ट्रान्सफर की जाएगी

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका

  • योजना के लाभ लेने के इच्छुक नागरिको को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सम्बंधित विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट https://msme.mponline.gov.in/Portal/Services/msme2019/landing.html  पर विजिट करना है यहाँ जाने के बाद आपको होम पेज पर है “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना” के लिए आवेदन करने का आप्शन मिल जाएगा
  • यहाँ पर आपको तीन अलग अलग डिपार्टमेंट का आप्शन मिलेगा आप को तय करना है कि आपको कौनसे डिपार्टमेंट से आवेदन करना अर्थात जिस प्रकार के व्यसाय के ऋण के लिए  आप आवेदन करना चाहते है उससे सम्बंधित विभाग पर क्लिक कर दीजिए
  • जिस पर क्लिक करने के बाद वहा आपको पहले साइन उप करना होगा और फिर आप लोग इन करेंगे तो  आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जायेगा
  • जिसमे आप मांगी गयी सभी आवश्यक जानकारी भरकर आवेदन पत्र सबमिट कर दीजिये
  • और उसके बाद विभागीय जांच के बाद आपके फ़ोन नंबर अथवा ईमेल पर आपको आवेदन पत्र के रिजेक्ट या पास होने की सूचना कर दी जायेगी
  • यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है अपने जिला कार्यालय में जाकर इसका आवेदन पत्र वहा से लीजिये और मांगे गए आवश्यक डॉक्यूमेंट सलिग्न करके , आवेदन पत्र में जानकारी भरने के बाद वापिस वही जमा करा सकते है

योजना के लिए सरकार के द्वारा लोन पास किये जाने के बाद आवेदानकर्ता के पास अधिकार होगा की वो योजना के तहत दिया जाने वाला प्रसिक्षण लेगा या नहीं

इस योजना को वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है

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