हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना आवेदन | हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना पंजीकरण | poorpreg.haryana.gov.in Online Portal |Shramik Sahayata Yojana In Hindi
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना :- दोस्तों आपको पता है की अभी कोरोना महामारी बहुत ही भयानक रूप में है और सरकार ने लॉक डाउन लगा दिया है जिससे की काम बिलकुल बंद हो गया है इससे जो भी रोजाना दहाड़ी मजदुर है उनकी आजीविका बहुत ही दयनीय हो गयी है क्योंकि वो जब काम पर जाते है तभी उनको पैसा मिलता है इस लिए हरियाणा सरकार ने इन दहाड़ी मजदूरो के लिए हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना को शुरू किया है जिससे की इन गरीब परिवार को 4000 रूपये की वितीय सहायता दी जा सके और इन लोगो को खाने के लिए भी परेशान नही होना पड़े आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे |

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हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना हरियाणा सरकार ने हरियाणा के मजदूरों के लिए शुरू की है जो की अपनी आजीविका दहाड़ी मजदूरी से बसर करते है और अब उनको कोरोना के प्रभाव से लॉक डाउन लगने से इन मजदूरों के आय का साधन बंद हो गया है और उनको खाने के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है इसके लिए हरियाणा सरकार ने गरीब मजदूरों के लिए हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना शुरू करके जिसमें इन गरीब मजदूरों को सरकार के द्वारा 4000 प्रति महिना वितीय सहायता दी जाएगी |
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Haryana Shramik Sahayata Yojana Registration
देश में कोरोना महामारी के कारण कई लोगो की मोत हो चुकी है और बहुत से लोग इस बीमारी संक्रमित हो चुके है | इस बीमारी से लड़ने के लिए सभी राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्य में लॉक डाउन कर दिया है, लेकिंग फिर भी ये बीमारी कम होने का नाम नहीं ले रही है | इसलिए राज्य के प्रवासी मजदूर जो दुसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते थे वे अभी अपने राज्य में ही है और उनके सामने इस समय सबसे बड़ी समस्या रोज़गार की है | क्योकि इस महामारी के कारण पुरे देश काम काज ठप सा हो गया है |
इस समय देश के जो श्रमिक है उनके सामने अपने परिवार का गुज़ारा करने की समस्या है, इस समस्या को देखते हुए हरीयाणा की खट्टर सरकार ने अपने राज्य के असंगठित श्रमिक की आर्थिक सहायता करने के लिए “हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना” को शुरू किया है | राज्य के जो श्रमिक इस योजना के तहत पंजीकरण करवाते है उन्हें राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी | Haryana Shramik Sahayata Yojana का लाभ लेने के लिए श्रमिको को इस योजना के हरियाणा सरकार के कोविड-19 वितीय सहायता पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कराना होगा |
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हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना का उद्देश्य
दोस्तों आप जानते है की अभी कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन चल रहा है इससे मजदुर वर्ग को काम नही मिल रहा है कोई भी काम नही होने की वजह से उन परिवारों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस कारण सरकार के द्वारा उन लोगो को वितीय सहायता स्वरूप 4000 की राशी देने के लिए और उनको परेशानियों को दूर करना |
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Haryana Shramik Sahayata Yojana Highlights
योजना का नाम | हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | राज्य सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के श्रमिक लोग |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता प्रदान करना |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://poorpreg.haryana.gov.in/ |
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना का लाभ
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना के सहारे गरीब परिवार को 4000 रूपये की वितीय सहायता मिलती है |
इस योजना के जरिये मजदुर वर्ग के जैसे फैक्ट्री के मजदुर, कचरा बीनने वाले, ऑटो ड्राइवर, खुली मजदूरी करने वाले मजदूरो को इसका लाभ दिया जा रहा है |
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना का लाभ मजदुर कार्ड धारकों को दिया जाता है |
इस योजना के लाभ के लिए किसी भी समस्या की सहायता के लिए 1100 टोल फ्री नम्बर पर आप फ़ोन करके अपनी किसी समस्या का निवारण पा सकते है |
सरकार के द्वारा इस महामारी से लड़ने के लिए किसी भी रोगी का इलाज का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है और किसी कर्मचारी की इस रोग से मौत होने पर 10 लाख रूपये तक की वितीय सहायता दी जाती है |
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना को शुरू करने पर इसके तहत 55 मजदुर चौक खोले गये थे जिनको अब बाधा दिया गया है |
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हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ हरियाणा के निवासी को ही मिलेगा |
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना के लिए आवेदन करने वाला 18 साल से लेकर 60 साल तक को ही लाभ मिलेगा |
आवेदन करने वाले के पास मजदुर कार्ड होना जरुरी है |
आवेदन करने वाले के पास 5 एकड़ से ज्यादा जमींन नही होनी चाहिए |
आवेदन कर्ता गरीबी रेखा में होना जरुरी है |
इस योजना में उनको ही लाभ मिलेगा जो दहाड़ी मजदूर को ही लाभ मिलेगा |
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हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना के लिए दस्तावेज
- आवेदक का राशन कार्ड
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का मजदुर कार्ड
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक का बैंक में खाता
- आवेदक की फोटो
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हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना में आवेदन करने के लिए आप कोविड-19 वितीय सहायता पोर्टल के लिंक पर क्लिक करे | अब आप के सामने इस वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जायेगा |
अब यहाँ पर आप को इस योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए “Download Physical Form” पर क्लिक करे | जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो योजना का आवेदन फॉर्म की PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी |
अब इस आवेदन पत्र में आप मांगी गयी जानकारी भरें और साथ में मांगे गये दस्तावेजों को सलग्न करें |
अब आप इस आवेदन पत्र को पंचायत, ब्लाक, जिला परिषद, निगम आदि में जमा करवा दे |
अब आपके आवेदन की जाँच होगी और आपको इस योजना का लाभ मिलेगा |
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