उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना:- इस योजना को यूपी सरकार ने अपने राज्य में बेटियों के जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से शुरू किया है जिसके तहत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत राज्य की बेटियों को उनके जन्म होने से लेकर उनके विवाह होने तक सरकार आर्थिक सहयोग करेगी ताकि किसी भी गरीब दम्पति को उसकी बेटी बोझ ना लगे और उसकी परवरिश अच्छे से कर सकते | इस योजना के राज्य में लागू होने के बाद से यूपी में होने वाले भ्रूण ह्त्या जैसे पाप में कमी देखने को मिलेगी जिसे राज्य में लड़का- लडकी लिंगानुपात में संतुलन बनेगा |
भाग्यलक्ष्मी योजना का मकसद है कि लोग अपनी बेटी को लक्ष्मी के जैसे ही समझे और उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छे से कराये जिससे बेटियों का चहुमुखी विकास संभव हो सके और देश की नारी शक्ति को बल मिले इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है और पंजीकृत दम्पति को बेटी के जन्म के समय 50000 रूपये की राशी दी जायेगी ताकि माता- पिता बेटी के जन्म लेने पर प्रोत्साहित हो |
उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना
भाग्यलक्ष्मी योजना से मिलने वाले विशेष लाभ
भाग्यलक्ष्मी योजना में जब बेटी कक्षा 6 में प्रवेश लेगी तब उसे तीन हजार रूपये सहयोग राशि और बेटी के कक्षा 8 में एडमिशन लेने पर 5000 रूपये का आर्थिक सहयोग तथा जब 10 में प्रवेश लेगी तब उसे 7000 रूपये की प्रोत्साहन राशि एकुमुशत उसके खाते में भेजी जायेगी |
जब बालिका कक्षा 12 में प्रवेश लेगी तो उसे सरकार द्वारा उसके शिक्षा व्यय में मदद के लिए सरकार 8000 रूपये का सहयोग किया जाएगा |
इस योजना की सबसे ख़ास बात यह है कि हमारे देश में लोगो को सबसे जयादा बेटियों के विवाह की चिंता सताती है इसलिए सरकार पुत्रियों के विवाह के समय दो लाख रूपये की आर्थिक सहयोग राशि भेजेगी | लेकिन विवाह के समय पुत्री की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी अनिवार्य है इस योजना के आ जाने से बेटियों के बाल विवाह में भी कमी दर्ज होगी |
भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के जरुरी शर्ते व दस्तावेज
इस योजना के लिए बेटी के माता- पिता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले होने चाहिए |
जिस बालिका का जनम साल 2006 के बाद हुआ है केवल उसी को इस योजना का लाभ मिलेगा |
इस योजना के लिए आवेदन करने वाली बालिका के परिवार की मासिक आय बीस हजार रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए नहीं तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा |
आवेदन करता बालिका उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होना अनिवार्य है जिसके प्रमाण के लिए आवेदन करते समय मूल निवास प्रमाण पत्र को प्रतिलिपि संलिग्न करनी होगी |
बालिका का जिस स्वास्थ्य केंद्र में जन्म हुआ है वहा के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र भी देना होगा |
बालिका के माता- पिता सरकारी नौकरी में नहीं होने चाहिए और ना ही किसी भी रूप में सरकार को कर का भुगतान करने वाले होने चाहिए क्योकि ऐसे दशा में अमुक बालिका को योजना की सहायतार्थ राशि नहीं भेजी जायेगी |
इसके साथ ही बालिका का एडमिशन किसी सरकारी विद्यालय में ही करवाना होगा तभी योजना का लाभ मिल पायेगा |
- आधार कार्ड,
- जाति प्रमाण पत्र,
- पहचान पत्र,
- वोटर आईडी कार्ड,
- बैंक खाता पासबुक,
- राशन कार्ड,
- परिवार की आय का प्रमाण पत्र,
- पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ,
- मोबाइल नंबर इत्यादि |
उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन
यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है इसके लिए हम आपको डिपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट का http://mahilakalyan.up.nic.in/ लिंक दे रहे है आप इस पर क्लिक करके योजना का आवेदन पत्र डाऊनलोड कर लीजिए और इसे भरकर तथा आवशयक मांगे गए दस्तावेजो को संलिग्न करके इसे अपने नजदीकी महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जमा करवा सकते है या अपने नजदीकी आँगनबड़ी के कार्यकर्ता से भी संपर्क कर सकते है |
यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना का विवरण
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना |
योजना इनके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा |
लाभार्थी | राज्य की लड़किया |
योजना का उद्देश्य | लड़कियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://mahilakalyan.up.nic.in/ |