मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन | ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | kamgarsetu.mp.gov.in पोर्टल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन आवेदन | Mukhyamantri Rural Street Vendor Loan Scheme | मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | kamgarsetu.mp.gov.in portal | मध्य प्रदेश ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना फॉर्म

मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना 2023:- इस योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अपने राज्य के श्रमिको व गरीब तमगे के लोगो के लिए नया व्यवसाय शुरू करने हेतु ऋण प्रदान करने के लिया किया गया है जिसके तहत राज्य सरकार के कोष से नया व्यापार शुरू करने के लिए पात्र उमीद्वारो को दस हजार रूपये तक का ऋण दिया जाएगा ताकि वो अपनी गरीबी को दूर करने के लिए कोई गली मोहल्ले मे वेंडर शॉप खोल सके इससे राज्य की बेरोजगारी दूर होगी व नागरिको को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए किसी साहूकार से मोटे ब्याज पर ऋण नहीं लेना होगा.

Mukhyamantri Rural Street Vendor Loan Scheme
Mukhyamantri Rural Street Vendor Loan Scheme

Mukhyamantri Rural Street Vendor Loan Scheme 2023

जिससे वे कर्ज के बोझ तले दबने से बच जायेंगे | सरकार ने यह योजना राज्य के प्रवासी मजदूरो, गली में ठेले पर सामान बेचने वालो व नियमित मजदूरी करके कमाने वाले लोगो के हितो के लिए शुरू की है ताकि उनका जीवन स्तर भी सुधर सुके और वो अपना जीवन अच्छे से जी सके इसीलिये सरकार ने इस ऋण को प्रदान करने के लिए कम से कम औपचारिकताये तय की ताकि कोई भी जरूरतमंद नागरिक इस ऋण को पाने के लिए ज्यादा परेशान ना हो और वो आसानी से इस ऋण को पाकर अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके

आज हम आपको हमारे इस आर्टिकल में माध्यम से Rural Street Vendor Loan Scheme के बारे में बताने जा रहे है कि आप किस तरह से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ ले सकते है इसलिए आप इस ऋण के लिए आवेदन करने से पहले हमारे द्वारा बताये गए पात्रता शर्तो संबंधी नियमो को पढ़ ले ताकि एक ही बार में आपके ऋण का आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाए |

मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडरों के लिये एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है, ‘मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (ग्रामीण)” इस योजना की शुरुआत 8 जुलाई 2020 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण क्षेत्रो के प्रवासी मजदूरों , सड़क विक्रेताओं, रेडी, फेरीवाले, रिक्शा चालक, मजदूरों आदि को लाभ पहुंचाने के लिए की है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के पथ-विक्रेताओं को भी बैंकों से 10 हजार रूपये का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा.

इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रो के प्रवासी मजदूरों , सड़क विक्रेताओं, रेडी, फेरीवाले, रिक्शा चालक, मजदूरों आदि को आत्म-निर्भर बनाने के लिये सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है. दोस्तों आज हम आपको अपने इस पोस्ट के माध्यम से इस Rural Street Vendor Loan Yojana से जुड़ी सभी जानकारी जैसे आवेदन कैसे करना है, योजना के लिए पात्रता, योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या क्या चाहिये आदि सभी प्रकार की जानकारी बताने जा रहे है. अंत आप इस पोस्ट को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़े और इस योजना का लाभ उठाये ।

मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना का उद्देश्य

पिछले कुछ समय से पूरे देश में कोरोना का कहर चलने के कारण सभी दिहाड़ी मजदूरों का रोजगार ठप्प हो गया है और अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह बिगड़ चुकी है जिसे सुधारने के लिए केंद्र व राज्य सरकारे लगातार अनेक प्रकार की योजनाये लांच कर रही है और मध्यप्रदेश में भी इसी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए वहां की स्थानीय सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है |

मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के लाभ व विशेषताए

इस योजना में लिए गए ऋण पर नागरिको को अपनी तरफ से कोई ब्याज नहीं देना पडेगा क्योकि ब्याज की पूरी राशि सरकार अपनी तरफ से वहां करेगी |

सरकार इस योजना में साईकिल विक्रेता, ठेले वाले गली में सामान बेचने वालो के आवेदन पत्र को प्राथमिकता देगी |

सरकार ने इस योजना का शुभ आरम्भ कोरोना नामक महामारी के चलते विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से किया था |

Mukhyamantri Rural Street Vendor Loan Scheme In Highlights 

योजना का नाम मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना
इनके द्वारा शुरू की गयी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा
लॉन्च की तारीक 8 जुलाई 2020
लाभार्थी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रो के सड़क विक्रेता
उद्देश्य लोन उपलब्ध कराना
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइट http://kamgarsetu.mp.gov.in/

मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के लिए जरूरी पात्रता संबंधी शर्ते व दस्तावेज

आवेदक मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है

आवेदनकर्ता नागरिक की उम्र 18 से 55 साल होनी चाहिए |

आवेदक का आधार कार्ड जो उसे बैंक खाते से जुड़ा हुआ होना चाहिए |

राशन कार्ड,

वोटर आईडी कार्ड लिस्ट में नाम

पहचान पत्र

पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ व मोबाइल नंबर इत्यादि

मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना में आवेदन कैसे करे ?

इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट http://kamgarsetu.mp.gov.in/ पर विजिट करना होगा इस वेबसाइट के होम पेज पर जाते ही आपको मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना का आवेदन पत्र मिल जाएगा | आवेदन पत्र में मांगी गयी सारी जानकारी जैसे आपका नाम, पता, आधार संख्या व दस्तावेज संबंधी सारी जानकारी को भरकर तथा मांगे गए सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट स्कैन करके अटेच करे और आवेदन पत्र को सबमिट कर दे और आपका पंजीयन सफलतापूर्वक हो जाएगा इसके बाद आपके दस्तावेजो की विभागीय जांच होगी और आपको इसकी जानकारी ईमेल के माध्यम से कर दी जायेगी

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