मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना:- दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हम आपको राजस्थान के अन्दर चलायी जा रही इस मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में बताने जा रहे है कि आप किस प्रकार इस योजना का का लाभ ले सकते है व सरकार इस योजना के माध्यम से कैसे आम लोगो को लाभान्वित करने वाली है इत्यादि की जानकारी के लिए हमारे इस लेख को अंत तक जरूरी पढ़े |
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बजट की घोषणा करने के दौरान ही इस योजना का शुभ आरम्भ कर दिया था जिसके तहत सरकार अब आम नागरिको को उनके खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करेगी जिससे कि राज्य की बेरोजगारी को ख़तम किया जा सके |
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मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना | Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana
इस योजना के उद्घाटन के समय मुख्यमंत्री जी ने जनता को सम्भोधित करते हुए कहा कि इस योजना के लिए हमारी सरकार ने इस साल के लिए 50 करोड़ का बजट पास किया है ताकि राज्य के नए उद्यमियों को इसका लाभ मिले अब कोई भी पात्र व जरूरतमंद नागरिक इस योजना के तहत अपना नया व्यापार शुरू करने बैंक से ऋण ले सकेगा | सरकार ने इस योजना को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी श्रम विभाग को सौंपी है और अधिकारियों को स्पस्ट निर्देश है कि जो कोई भी योग्य उम्मेदवार ऋण के लिए आवेदन करे उसका आवेदन पत्र तुरत स्वीकार होना चाहिए
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मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का लाभ
नए व छोटे उद्यमी इस योजना के तहत अपने नए व्यवसाय के लिए एक लाख रूपये तक ऋण बैंक से ले सकेंगे और उन्हें इसके लिए कोई भी ब्याज का भुगतान नहीं करना पडेगा क्योकि सारे ब्याज की राशि राज्य सरकार वहन करेगी |
इस योजन के लांच हो जाने के बाद राज्य में बेरोजगारी की दर कम होगी
इस योजना के तहत जब नागरिक ऋण लेकर अपना कारोबार शुरू करेंगे तो उनको कार्मिको की भी जरुरत पड़ेगी जिसकी वजह से राज्य में रोजगार के नए अवसर सर्जित होंगे |
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Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana Highlight
योजना का नाम | मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत |
मंत्रालय | श्रम मंत्रालय |
योजना की घोषणा | 10 जुलाई 2019 |
लाभार्थी | लघु और छोटे उधमी |
लाभ | 10 करोड़ रूपये तक के ऋण पर ब्याज अनुदान |
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
राज्य के अन्दर बहुत से पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूमते है इनमे कुछ ऐसे नागरिक भी शामिल है जिनको अछ्छी तकनीकी शिक्षा प्राप्त है लेकिन कमजोर आर्थिक स्तिथी के चलते वो अपना खुद का व्यवसाय स्थापित नही कर पाते, लेकिन अब इस योजना के लांच हो जाने के बाद वो अपना खुद का कोई भी छोटा मोटा उद्योग धंधा शुरू कर पायेंगे इन्ही सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है.
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मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में आवेदन के लिए जरूरी पात्रता शर्ते
आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है
आवेदक की उम्र 18 साल से ज्यादा होना अनिवार्य है
आवेदन के परिवार में उसके माता या पिता में से कोई भी सरकारी नौकरी में नही होना चाहिए
आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला हो |
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
बैंक खाता पासबुक
मूल निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
राशन कार्ड
वोटर आईडी लिस्ट नाम
पह्चान पत्र
पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ व मोबाइल नंबर इत्यादि
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कैसे करे ?
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेण्टर विजिट करना होगा और वहां जाकर आपको द्वारा शूरू किये जाने वाले व्यापार के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी
उसके बाद आपको इस योजना का आवेदन पत्र मिल जाएगा
जिसमे आपको अपना नाम, पता, आयु , आय व सारी जानकारे भरकर आवेदन पत्र को सम्बंधित मंडल अधिकारी के पास जमा करना होगा
उसके बाद आपके दस्तावेजो की विभागीय जांच होगी जिसकी सूचना आपको ई मेल या फ़ोन के माध्यम से कर दी जायेगी |
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