उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन | पेंशन योजना की पात्रता, एप्लीकेशन फॉर्म | विकलांग पेंशन योजना की सम्पूर्ण जानकारी हिंदी में

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना:- उत्तर प्रदेश विकलांग पेंसन योजना की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में की गयी है जिसका लक्ष्य है राज्य के विकलांग नागरिको को आर्थिक सहयोग करना व इस योजना का संचालन यूपी के सामजिक कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है जिसके अंतर्गत राज्य के विकलांग नागरिको को सरकारी खजाने में से 500 रूपये पेंसन के तौर पर हर महीने दिए जायेंगे ताकि विकलंग व्यक्ति को अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरी करने में मदद मिल सके और उसे किसी और पूरी तरह आश्रित ना होना पड़े | यूपी सरकार की विकलांग पेंसन योजना से राज्य के विकलांगो में खुशी की लहर है इस योजना के लिए कैसे आवेदन करना है और क्या आवेदन के क्या जरुरी मापदंड आदि की जानकारी हमने नीचे डिटेल में देने की पूरी कोशिस की है |

UP Handicap Pension Yojana
UP Handicap Pension Yojana

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना

योजना के लिए जरुरी पात्रता शर्ते व मापदंड

  • इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल विकलांग नागरिको को ही मिलेगा |
  • यदि कोई विकलांग नागरिक अन्य किसी योजना के तहत पेंसन ले रहा है तो वह विकलांगता पेंसन के लिए आवेदन नहीं कर पायेगा |
  • इस योजना के लिए आवेदन करने वाले नागरिक के परिवार की आयु एक हजार रूपये महीने से जयादा नहीं होनी चाहिए |
  • यदि विकलांग व्यक्ति के पास कोई दुपहिया या अन्य कोई बड़ा वाहन उसके नाम से पंजीकृत है तो भी वह इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकता है |
  • इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए विकलाग व्यक्ति की विकलांगता कम से कम 40% होनी चाहिए
  • इस योजना के लिए आवेदन करने वाले विकलांग नागरिक की आयु कम से कम 18 साल होनी अनिवार्य है

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन आवेदंन करने के लिए जरुरी डॉक्यूमेंट

इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु विकलांग व्यक्ति के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है

आवेदनकर्ता के पास विकलांगता का पंजीकृत विभाग के द्वारा जारी किया गया विकलाग प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है

आवेदन का बैंक में खाता होना अनिवार्य है क्योकि पेंसन की राशि सीधे डीबीटी के द्वारा बैंक खाते में ही आएगी |

आवेदन के पास आधार होना चाहिए जो उसके बैंक खाते से जुड़ा हुआ हो

मूल निवास प्रमाण पत्र, परिवार का आय प्रमाण पत्र , पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र , पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर इत्यादि |

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?

विकलांगता पेंसन पाने के इच्छुक व्यक्ति सामजिक कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/ पर जाकर इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है

  • वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आपको वहां पर “ दिव्यन्गता पेंसन” का आप्शन मिलेगा जिस पर क्लिक करने के बाद आप इस योजना का आवेदन पत्र पा सकेंगे और यहाँ पर जरुर जानकारी जैसे अपना नाम, पूरा पता, आयु, आय ,बैंक डिटेल व बाकी सारी आवशयक जानकारी भरकर फार्म को सबमिट कर दीजिये और सारे जरुरी डॉक्यूमेंट को जरुर अटेच कर दे नहीं तो आपका फार्म निरस्त हो जाएगा | आवेंदान पत्र की रशीद को डाउन लोड करके अपने पास सुरक्षित रखे |

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन आवेदन करने की बाद उसकी स्थ्थी कैसे जांचे ?

विकलांगता पेंसन आवेदन पत्र भरने के बाद वैसे तो आपको अपने ईमेल पर इसकी पुष्टि की जानकारी मिल जायेगी लेकिन अगर आप उससे पहले  मेनुअल्ली इसकी जांच करना चाहे तो इसकी ऑफिसियल वेबसाइट, जिसका लिंक हमने ऊपर दे दिया है, उस पर विजिट करके दिव्यांग पेंसन पर क्लिक करने के बाद “ आवेदन की स्तिथी जांचे” का आप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करना है यहाँ क्लिक करने के बाद आपको वहां अपना आवेदन की पंजीयन संख्या, पासवर्ड और केप्चा कोड भरने के बाद लोग इन कर दे, जिससे आपके आवेदन की स्तिथी आपके सामने खुल जायेगी |

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