राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म | Rajasthan Viklang Pension Yojana Apply Online in Hindi

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन | विकलांग पेंशन योजना राजस्थान फॉर्म | Rajasthan Viklang Pension Yojana Apply | Viklang Pension Scheme Application

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2023:- राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के विकास के साथ ही यहाँ के विकलांग नागरिको के भरण-पोषण के लिए भी योजना चला रखी है जिसमे राज्य के विकलांगो को सरकार हर महीने 500 रूपये महीना देगी ताकि वो अपनी जरुरत का सामन खरीद सके और उन्हें किसी परिवार के अन्य सदस्य पर आश्रित ना होना पड़े इसके लिए सरकार ने आवेदन पत्र लेना शुर कर दिया है.

Rajasthan Viklang Pension Yojana
Rajasthan Viklang Pension Yojana

इसलिए जो भी विकलांग भाई- बहन राजस्थान सरकार से विकलांगता पेंशन लेना चाहते है उन्हें सरकार के आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाकर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा | राज्य के विकलांग नागरिको को आवेदन करने में ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े इसके लिए सरकार ने कम से कम औपचारिकताये इसके आवेदन पत्र में शामिल रखी व इसको डिजिटल भी कर दिया क्योकि विकलांग नागरिको का जीवन पहले से ही इतना मुश्किलों भरा होता है इसलिए उनके लिए पेंशन फार्म भरने किसी सरकारे ऑफिस में जाना मुसीबत भरा कार्य है.

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राजस्थान विकलांग पेंशन योजना क्या है ? 

इसीलिये इसकी सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है ताकि घर बैठे ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सके और आवेदन स्वीकार होने पर सीधे डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में 500 रूपये भेज दिए जायेंगे | आज हम आपको हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से बताने जा रहे है कि आप कैसे आसानी से इस विकलांगता पेंशन के लिए आवेदन कर सकते है और इसके लिए क्या जरूरी पात्रता शर्ते है व कौन कौन से दस्तावेजो की आवशयकता रहेगी इसलिए पूरे आर्टिकल को ध्यान से पढ़े ताकि आपका आवेदन पत्र पहली बार में ही स्वीकार हो जाए |

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राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के उद्देश्य

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के उद्देश्य मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग जनों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे किसी पर बोझ ना बने और अपना गुज़ारा आसानी से कर सके तथा समाज में वे लोग सम्मान के साथ रह सके, राजस्थान में विकलांग पेंशन की राशी ₹500 प्रति माह है, ये राशी कोई बहुत ज्यादा नहीं है लेकिंग इस राशी से लोग अपनी जरूरत की निजी वस्तुएं तो खरीदी सकते हैं और अपनी छोटी छोटी जरुरतो को आसानी से पूरा कर सकते है, उन्हें अपनी इन जरुरतो को पूरा करने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फेलाने पड़ते है. और उन्हें इस बात का एहसास नहीं होगा की वह विकलांग है।

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राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता 

आवेदन राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए क्योकि बाहर से आकर राजस्थान में रहने वाले विकलांगो को इस पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा |

आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 25000 से ज्यादा नही होनी चाहिए |

आवेदन कर्ता को इस पेंशन को पाने के लिए कम से कम 40 प्रतिशत का विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा |

यदि विकलांग व्यकित को और किसी योजना के तहत सरकारी आर्थिक मदद मिल रही तो भी उसे इस पेंशन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा.

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Rajasthan Viklang Pension Scheme के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स

आवेदक का आधार कार्ड

आवेदक के पास भारत की किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए क्योकि योजना की रकम सीधे बैंक खाते में ही आयेगी |

राशन कार्ड

मूल निवास प्रमाण पत्र

पहचान पत्र ,

वोटर आईडी कार्ड

विकलांग होने का प्रमाण पत्र

पारिवारिक आय प्रमाण पत्र

Rajasthan Viklang Pension Yojana Highlights

योजना का नाम राजस्थान विकलांग पेंशन योजना
इनके द्वारा शुरू की गयी राजस्थान सरकार द्वारा
लाभार्थी राज्य  के नागरिक
विभाग राजस्थान जन कल्याण मंत्रालय
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/index.aspx

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राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?

इस पेंशन को पाने के लिए आपको अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेण्टर पर जाकर इसके लिए आवेदन करना होगा वहां पर पहले आपकी एसएसओ आईडी बनाई जायेगी जो कि आपके और भी सरकारी स्कीम में आवेदन के लिए काम आयेगी और वहन पर इसका आवेदन पत्र आपको मिल जाएगा जिसमे माँगी गयी जरूरी जानकारी जैसे आपका नाम पता और मोबाइल नंबर आदि भरना होगा और जरूरी दस्तावेजो को भी संलिग्न करना होगा इसके बाद में आपको अपने नजदीकी विकास अधिकारी या पंचायत समिति में इस आवेदन पत्र को जमा करवाना होगा उसके बाद आपके द्वारा भरे गए आवेदन पत्र व दस्तावेजो की विभागीय जांच होगी जिसके सत्यापन की सूचना आपको कर दी जायेगी.

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