मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2023 आवेदन | Madhya Pradesh Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana in Hindi

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना:- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेत्रत्व में कन्या अभिभावक पेंशन योजना शुरू की गयी है जिसका मकसद है वृध्धावस्था में उन माता-पिता को आर्थिक सहयोग प्रदान करना जिक्नकी केवल पुत्रिया ही है और कोई जीवित पुत्र नहीं है ऐसे अभिभावकों को राज्य सरकार द्वारा 600 रूपये मासिक पेंशनसरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी ताकि उनको बुढ़ापे में किसी दुसरे वयक्ति के सामने मदद न मंगनी पड़े और वो अपने जरुरत का राशन पानी आदि खरीद सके.

Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

योजना का लाभ लेने के लिए जरुरी शर्ते

यह योजना केवल मध्यप्रदेश के निवासियों के लिए ही है यदि कोई व्यक्ति अपने बुढ़ापे में मध्यप्रदेश में जाकर बस जाता है तो उसे इस योजना के लिए आवेदन का पात्र नही माना जायेगा

इस योजना में आवेदन करने वाले अभिभावक की आयु 60 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए तथा वृद्ध अभिभावकों की सभी कन्याये विवाहित होनी चाहिए तभी वृद्ध अभिभावक पेंशन का लाभ ले पायेंगे

जो वृध्ध माता पिता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते है केवल वे ही इस योजना के पात्र होंगे |

यदि वृध्ध माता-पिता में से किसी एक की मृत्य हो जाती है तो दुसरे को वो पेंशन मिलती रहेगी

कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक कागजात

वोटर लिस्ट जिसमे वृद्ध दम्पति का नाम हो

वृद्ध दम्पति को एक शपथ पत्र लिखकर देना होंगा जिसमे वे घोषित करेंगे की उनकी कोई भी जीवित पुत्र संतान नहीं है और कन्याये विवाहित है और ना ही वे कोई आयकर देते है

आवेदनकर्ता बूढ़े दम्पति को उनके वार्ड मेंबर का एक प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा

आवेदानकर्ता का आय प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र

दम्पति की पासपोर्ट साइज़ फोटो और यदि पति या पत्नी में से किसी एक के मृत्यु हो चुकी है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र और दुसरे की फोटोग्राफ

बैंक खाते के पासबुक क्योकि योजना की राशि सीधे खाते में ही जमा होगी

आधार कार्ड जो बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ हो

जाती प्रमाण पत्र

पहचान पत्र,

राशन कार्ड,

पेन कार्ड में इत्यादि

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के प्रक्रिया

योजन के लिए आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा जारी आधिकारिक वेबसाइट http://mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx   पर विजिट करना होगा

इस वेबसाइट पर जाकर आप मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का फॉर्म डाउनलोड करके उसमे मांगी सारी आवश्यक जानकारी भर दीजिये

उसके बाद उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकल लीजिये क्योकि ये फॉर्म ऑनलाइन सबमिट नहीं हो पायेगा | आपको इस फॉर्म को ले जाकर नगरपालिका में जमा करवाना होगा

उसके बाद आपके फॉर्म के साथ संलिग्न डॉक्यूमेंट को विभाग जांच करेगा और सारे डॉक्यूमेंट सही होने पर आपको आपकी पेंशन की राशी आपके द्वारा दिए गए बैंक अकाउंट में  ट्रान्सफर कर दी जायेगी

कन्या अभिभावक पेंशन योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का लक्ष्य

हमारे समाज में प्राय देखा जाता है लोग पुत्र की चाहत में सरकार द्वारा जारी परिवार नियोजन कार्यक्रम का पालन नहीं करते है जिसके परिणाम स्वरुप जनसँख्या वृद्धि होती है जबकि इस योजना के आ जाने से लोगो को बुढ़ापे में केवल बेटी संतान होने पर भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा और सरकार द्वरा इस तरह योजना के द्वारा उनका बुढ़ापे में खयाल रखे जाने की वजह से देश की सरकार में आस्था बनी रहेगी जो कि किसी भी राज्य की सरकार के लिए अहम् है.

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