अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा 2022 ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म | Inter Caste Marriage Yojana Haryana in Hindi

अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा  2022:- हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य के अन्दर जात-पात के भेदभाव को समाप्त करने के लिए की गयी है ताकि निम्न वर्ग के लोग भी इज्जत के साथ अपना जीवन जी सके क्योकि हमारे समाज में अक्सर देखा जाता है कि लोग अनुसूचित जाति के लोगो को हीन भावाना से देखती और उनको समाज में पीछे से नीची जाति का दर्जा दिया जाता है.

Inter Caste Marriage Yojana Haryana
Inter Caste Marriage Yojana Haryana

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अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा

हालांकि सरकार ने अपनी तरफ एससी व एसटी वर्ग के लोगो को आरक्षण देकर सरकारी सेवाओ में बड़े बड़े पदों पर विराजमान करने योग्य बनाया है व लोग उनकी उन ओहदों पर होने की वजह से इज्जत भी करते है लेकिन अभी तक समाज इस लोगो को छोटी जाति का ही समझता है हालंकि बहुत पढ़े लिखे वर्ग के लोग इस तरह की बातो में यकीन नहीं रखते है लेकिन फिर भी सम्पूर्ण समाज की सोच को बदलने के लिए सरकार ने इस योजना को लांच किया है ताकि जब युवक व युवतिया अपनी जाति से बाहर निकलकर अंतरजातीय विवाह करेंगे तो उनमे से जाति प्रथा जैसी कुरीतियाँ मन के अन्दर से समाप्त होगी |

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अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा की विशेषता

हरियाण सरकार अब अपने राज्य में अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को 2.5 लाख रूपये इनाम स्वरुप प्रदान करेगी ताकि लोग कम से कम पैसे के लालच में जाती प्रथा जैसे कुरीतियों को समाप्त करने की और अग्रसर हो |

लेकिन सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि शादी के तीन साल बाद ही बैंक खाते से निकाली जा सकेगी क्योकि कुछ बेरोजगार युवक इस स्कीम के लिए धोखाधड़ी भी कर सकते है |

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अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा से समाज में क्या बदलाव आयेगा ?

इस तरह के अंतरजातीय विवाह होने से लोग एससी व एसटी वर्ग के लोगो के साथ मन से जुड़ेंगे व सदियों से चली आ रही जाति परंपरा को समाप्त करने में थोड़ी मदद मिलेगी | इसके साथ ही यदि अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को घर वालो के द्वारा मारा पीटा या धमकाया जाता है तो पुलिस उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करती है |

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हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना एक लिए पात्रता शर्ते

यह योजना केवल हरियाणा के मूल निवासियों के लिए ही है |

शादी करने वाले जोड़े में युवक या युवती में दोनों में से कोई एक अनुसूचित जाति का होना चाहिए |

अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े में लडकी की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होना जरूरी है |

हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदक दम्पति का मूल निवास प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र

आयु प्रमाण पत्र

आधार कार्ड

बैंक खाता

पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ व मोबाइल नंबर इत्यादि |

हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इस लिंक पर क्लिक करे.

अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा  के लिए आवेदन कैसे करे? 

हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना में आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेण्टर पर जाकर इसके लिए आवेदन पत्र लेना होगा

इस आवेदन पत्र में दम्पति की सारे जानकारी भरनी होगी व विवाह के दस्तावेज व अन्य दस्तावज भी संलिग्न करने होंगे

दम्पति की विवाह के दौरान ली गयी फोटो भी इस आवेदन पत्र के साथ संलिग्न करनी है

इसके बाद आपको सम्बंधित विभाग में इस आवेदन पत्र को जमा करवाना होगा और

उसके बाद आपके विवाह के दस्तावेजो के सत्यापन की विभाग जांच करेगा और उसके बाद आपके लिए प्रोत्साहन राशि सरकारी फंड में से रिलीज़ कर दी जायेगी

जो कि डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जायेगी |

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