[रजिस्ट्रेशन] हरियाणा कन्यादान योजना 2021 आवेदन | रजिस्ट्रेशन फॉर्म | एप्लीकेशन फॉर्म | Haryana Kanyadan Yojana Online Apply In Hindi

हरियाणा कन्यादान योजना:- दोस्तों आपको पता है की समाज में गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग का जीवन बहुत ही अव्यवस्थित रहती है अब उनके लिए विवाह के खर्च का बोझ भी बहुत भारी पड़ जाता है क्योकि वैसे hi पैसे की कमी और ऊपर से विवाह का बोझ इसलिए उन गरीब परिवार को सरकार के द्वारा कन्याओं के विवाह के लिए सहायता राशी के लिए हरियाणा कन्यादान योजना को शुरू किया है आज हम आपको इस हरियाणा शादी शगुन योजना की पूरी जानकारी देंगे की किसको इस योजना का लाभ मिलेगा और कैसे मिलेगा |

Haryana Kanyadan Yojana
Haryana Kanyadan Yojana

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हरियाणा कन्यादान योजना

आपको बता दे की हरियाणा ने आर्थिक रूप से कमजोर और मजदुर परिवार के लोगो के लिए सरकार ने हरियाणा कन्यादान योजना को शुरू किया है जिससे की गरीब परिवार की लड़कियों को उनकी शादी के लिए 11000 रूपये से 51000 रूपये तक की सहायता राशी दी जाती है जिससे की गरीब परिवार को लड़की की शादी में सहायता मिल सके |

Haryana Kanyadan Yojana 2020 Highlight

योजना का नाम  हरियाणा कन्यादान योजना, हरियाणा शादी शगुन योजना
इनके द्वारा शुरू की गयी हरियाणा सरकार द्वारा
लाभार्थी राज्य के लडकिया
उद्देश्य  लड़कियों को शादी के लिए 11000 रूपये से 51000 रूपये तक सहायता देना
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन

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हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत किसको कितनी राशी मिलेगी 

हरियाणा शादी शगुन योजना के तहत विधवा महिला को 51000 रूपये तक की राशी दी जाती है जो की 46000 रूपये शादी से पहले और 5000 रूपये शादी के बाद 6 महीने के भीतर विवाह प्रमाण पत्र जमा करवाने पर दिए जाते है |

अनाश्रित महिला, अनुसूचित जाति जनजाति की लड़कियों, अनाथ लड़कियों को 41000 रूपये दिए जाते है जिसमे से 36000 रूपये विवाह से पहले और 5000 रूपये शादी के बाद विवाह प्रमाण पत्र जमा करवाने के बाद दिए जाते है |

BPL श्रेणी के जनरल और पिछड़ा वर्ग की लड़कियों को 11000 रूपये की राशी दी जाती है जो की 10000 रूपये शादी से पहले और 1000 रूपये शादी के बाद जब विवाह प्रमाण पत्र जमा करवाया जाता है |+

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हरियाणा कन्यादान योजना के लिए पात्रता

हरियाणा शादी शगुन योजना का आवेदन करने वाला हरियाणा का निवासी होना चाहिए |

हरियाणा कन्यादान योजना में आवेदन करने वाली लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए |

हरियाणा शादी शगुन योजना में आवेदन करने वाली लड़की के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए |

एक परिवार की दो लड़कियों को ही इस योजना का में पात्र माना जाता है |

आवेदन करने वाली लडकियों के परिवार की आय 1 लाख रूपये से कम होनी चाहिए |

आवेदन करने वाली लड़कियों को विवाह प्रमाण पत्र जमा नही करवाने पर दूसरी क़िस्त नही मिलेगी |

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हरियाणा कन्यादान योजना के लिए दस्तावेज

  • आवेदक लड़की का आधार कार्ड
  • आवेदक लड़की का परिचय पत्र
  • आवेदक लड़की के परिवार का राशन कार्ड
  • आवेदक लड़की का आय प्रमाण पत्र
  • आवेदक लड़की का जाती प्रमाण पत्र
  • आवेदक लड़की का शादी का कार्ड
  • आवेदक लड़की का विवाह प्रमाण पत्र
  • आवेदक लड़की और दुल्हे का कनम प्रमाण पत्र
  • आवेदक लड़की अगर तलाक शुदा है तो उसका प्रमाण पत्र
  • आवेदक लड़की का बैंक में खाता
  • आवेदक लड़की का मोबाइल नम्बर

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हरियाणा कन्यादान योजना के लिए आवेदन कैसे करे? 

अगर आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है तो आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र से या पंचायत विभाग से आवेदन प्राप्त करके उस आवेदन को भर देवें और साथ में मांगे गये सारे दस्तावेज सलग्न कर देवें अब इस आवेदन को आप ग्रामपंचायत ब्लाक में जमा करवा देवें जिससे आपको इस योजना का लाभ मिल जायेगा |

दोस्तों आपको बता दे की इस योजना के लिए सरकार ने हेप्ल लाइन नम्बर भी शुरू किया है इसलिए आप इन दीए हुए पर फ़ोन करके इस योजना से जुडी हुई जानकारी ले सकते है  – 0172-2580300, 2582930

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